Azamgarh news :अवैध गांजा रखने रखने के आरोप में न्यायालय ने आरोपी को जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास व 6000/- रुपये की सुनाई सजा
अवैध गांजा रखने रखने के आरोप में न्यायालय ने आरोपी को जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास व 6000/- रुपये की सुनाई सजा

आजमगढ़ ब्यूरो चीफ राकेश श्रीवास्तव
थाना तरवा के उ0नि0 श्री जावेद अख्तर ने लिखित तहरीर दी थी कि चेकिंग के दौरान अभियुक्त राजकुमार प्रजापति पुत्र लालधारी प्रजापति निवासी खरिहानी थाना तरवा जनपद आजमगढ़ के कब्जे से 1 किलो 100 ग्राम गांजा बरामद होना ।
अभियुक्त के विरूद्ध थाना तरवा पर मु0अ0सं0- 83/2022 धारा-8/20 NDPS Act पंजीकृत किया गया ।
अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
मुकदमा उपरोक्त में 5 गवाह परीक्षित हुए है ।
जिसके क्रम में दिनांक- 10.06.2026 को मा0 न्यायालय ए0एस0जे0-3 आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त राजकुमार प्रजापति पुत्र लालधारी प्रजापति निवासी खरिहानी थाना तरवा जनपद आजमगढ़ को जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास व 6000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।



