Azamgarh news :गैंग0 एक्ट के आरोपी को न्यायालय ने जुर्म स्वीकृत के आधार पर जेल मे बितायी गयी अवधि 3 वर्ष के साधारण कारावास व 5 हजार रुपये की सुनाई सजा
गैंग0 एक्ट के आरोपी को न्यायालय ने जुर्म स्वीकृत के आधार पर जेल मे बितायी गयी अवधि 3 वर्ष के साधारण कारावास व 5 हजार रुपये की सुनाई सजा

आजमगढ़ ब्यूरो चीफ राकेश श्रीवास्तव
उ0नि0 श्री दयाराम भाष्कर थानाध्यक्ष बरदह जनपद आजमगढ़ ने लिखित तहरीर दी थी कि अभियुक्त राजेश यादव पुत्र शिवबदन यादव निवासी अवदहपुर, थाना चन्दवक, जनपद जौनपुर द्वारा संगठित गिरोह बनाकर अपने व अपने गिरोह के सदस्यो के भौतिक/आर्थिक व दुनियाबी लाभ हेतु अपराध कारित करना ।
अभियुक्त के विरूद्ध थाना बरदह पर मु0अ0सं0- 65/2002 धारा- 3(1) यू0पी गैंग एक्ट पंजीकृत किया गया ।
अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
जुर्म स्वीकृत के आधार पर । जिसके क्रम में दिनांक-19.06.2026 को मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफटीसी-1/विशेष न्यायाधीश (गैंगेस्टर एक्ट) आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त राजेश यादव पुत्र शिवबदन यादव निवासी अवदहपुर, थाना चन्दवक, जनपद जौनपुर को दोषसिद्ध पाते हुए जेल मे बितायी गयी अवधि 3 वर्ष के साधारण कारावास व 5 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।


