Azamgarh news :अपमिश्रित शराब रखने के आरोप में जेल में बितायी गयी अवधि (04 माह 29 दिन) के कारावास व 30000/- रुपये की सुनाई सजा
अपमिश्रित शराब रखने के आरोप में जेल में बितायी गयी अवधि (04 माह 29 दिन) के कारावास व 30000/- रुपये की सुनाई सजा

आजमगढ़ ब्यूरो चीफ राकेश श्रीवास्तव
जहानागंज थानाध्यक्ष उ0नि0 वृजेश कुमार यादव लिखित तहरीर दी थी कि चेकिंग के दौरान अभियुक्त मखन्चू प्रसाद पुत्र ठाकुर प्रसाद ठठेर निवासी स्टेशन रोड दुल्लहपुर, थाना दुल्लहपुर, जनपद गाजीपुर के कब्जे से 700 लीटर अपमिश्रित शराब बरामद होना ।
अभियुक्त के विरूद्ध थाना जहानागंज पर मु0अ0सं0- 288/2013 धारा-272 भादवि व 60 आब0 अधि0 पंजीकृत किया गया ।
अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
मुकदमा उपरोक्त में 6 गवाह परीक्षित हुए है ।
जिसके क्रम में दिनांक- 08.07.2026 को मा0 न्यायालय ए0एस0जे0-3 आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त मखन्चू प्रसाद पुत्र ठाकुर प्रसाद ठठेर निवासी स्टेशन रोड दुल्लहपुर, थाना दुल्लहपुर, जनपद गाजीपुर को दोषसिद्ध पाते हुए जेल में बितायी गयी अवधि (04 माह 29 दिन) के कारावास व 30000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।



