Azamgarh news :अपमिश्रित शराब रखने के आरोपी को न्यायालय ने जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास व 5000/- रुपये की सुनाई सजा
अपमिश्रित शराब रखने के आरोपी को न्यायालय ने जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास व 5000/- रुपये की सुनाई सजा

आजमगढ़ ब्यूरो चीफ राकेश श्रीवास्तव
तत्कालीन थानाध्यक्ष रौनापार उ0नि0 अनिल चन्द्र तिवारी ने लिखित तहरीर दी थी कि चेकिंग के दौरान अभियुक्त शिवशंकर पटेल पुत्र अलगू निवासी हरैया थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ के कब्जे से 40 लीटर अपमिश्रित शराब बरामद होना ।
अभियुक्त के विरूद्ध थाना रौनापार पर मु0अ0सं0-204/2014 धारा-272,273 भादवि व 60 आब0 अधि0 पंजीकृत किया गया ।
अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
मुकदमा उपरोक्त में 5 गवाह परीक्षित हुए है ।
जिसके क्रम में आज मा0 न्यायालय FTC-2 कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त शिवशंकर पटेल पुत्र अलगू निवासी हरैया थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।



