Azamgarh news :गैंग0 एक्ट के आरोप में 02 आरोपीयों को न्यायालय ने जुर्म स्वीकृत के आधार पर जेल मे बितायी गयी अवधि अभियुक्त रमेश यादव को 12 वर्ष व अभियुक्त शिव वचन यादव को 02 वर्ष 6 माह के कारावास व प्रत्येक को 5-5 हजार रुपये की सुनाई सजा
गैंग0 एक्ट के आरोप में 02 आरोपीयों को न्यायालय ने जुर्म स्वीकृत के आधार पर जेल मे बितायी गयी अवधि अभियुक्त रमेश यादव को 12 वर्ष व अभियुक्त शिव वचन यादव को 02 वर्ष 6 माह के कारावास व प्रत्येक को 5-5 हजार रुपये की सुनाई सजा

आजमगढ़ ब्यूरो चीफ राकेश श्रीवास्तव
जहानागंज थानाध्यक्ष उ0नि0 श्री रमेश यादव ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्त 1. रमेश यादव पुत्र राम बदन यादव 2. शिव वचन यादव पुत्र जीता यादव निवासीगण चकवारा थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ द्वारा संगठित गिरोह बनाकर अपने व अपने गिरोह के सदस्यो के भौतिक/आर्थिक व दुनियाबी लाभ हेतु अपराध कारित करना ।
अभियुक्तो के विरूद्ध थाना जहानागंज पर मु0अ0सं0- 248/2008 धारा- 3(1) यू0पी0 गैंग एक्ट पंजीकृत किया गया ।
अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
जुर्म स्वीकृत के आधार पर मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ गैंग0/ एफटीसी-1 कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. रमेश यादव पुत्र राम बदन यादव 2. शिव वचन यादव पुत्र जीता यादव निवासीगण चकवारा थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए जेल मे बितायी गयी अवधि (अभियुक्त रमेश यादव को 12 वर्ष व अभियुक्त शिव वचन यादव को 02 वर्ष 6 माह) के कारावास व प्रत्येक को 5-5 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।



