Azamgarh News:हत्या के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास, 31 हजार रुपये का अर्थदंड

आजमगढ़ बलरामपुर /पटवध से बबलू राय
हत्या के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास, 31 हजार रुपये का अर्थदंड
आजमगढ़, 25 अगस्त। ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत आजमगढ़ पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल की निगरानी और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के चलते हत्या के एक मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी पर 31 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।मामला कंधरापुर थाना क्षेत्र के मातनपुर गांव का है। पुलिस के अनुसार, 12 अक्टूबर 2017 को कुमारी अर्चना यादव पुत्री स्वर्गीय चंद्रदेव यादव ने थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि गांव निवासी रामहित यादव पुत्र स्वर्गीय रामधारी ने उनके पिता से गाय खरीदने के बकाया रुपये मांगने के दौरान चाकू से हमला कर उनकी हत्या कर दी।तहरीर के आधार पर कंधरापुर थाने में मुकदमा अपराध संख्या 145/2017 के तहत धारा 302 और 504 भादवि में मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल आठ गवाहों का परीक्षण कराया गया। पुलिस की प्रभावी पैरवी और साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी रामहित यादव को दोषसिद्ध पाया।25 अगस्त 2026 को एएसजे/एंटीकरप्शन (SPL) कोर्ट नंबर-1, आजमगढ़ ने रामहित यादव पुत्र स्वर्गीय रामधारी, निवासी मातनपुर, थाना कंधरापुर को हत्या के मामले में आजीवन कारावास और 31 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।



