Azamgarh news :दिव्यांग व्यक्ति को अगवा कर बंधक बनाने एवं जमीन का बैनामा कराने वाले गैंगलीडर जयप्रकाश यादव उर्फ़ गोलई गैंगस्टर एक्ट में गिरफ्तार

दिव्यांग व्यक्ति को अगवा कर बंधक बनाने एवं जमीन का बैनामा कराने वाले गैंगलीडर जयप्रकाश यादव उर्फ़ गोलई गैंगस्टर एक्ट में गिरफ्तार

आजमगढ़ ब्यूरो चीफ राकेश श्रीवास्तव

थानाध्यक्ष कप्तानगंज द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के अनुमोदन के उपरान्त थाना कप्तानगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 41/2026 धारा 127(2), 140(1), 351(3), 352 बीएनएस व धारा 138 एनआई एक्ट से संबंधित अभियुक्तों द्वारा गैंग बनाकर आपराधिक कृत्य किये जाने के संबंध में गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गयी।

अभियुक्तों द्वारा लकवा ग्रस्त दिव्यांग विष्णु यादव को जबरन गाड़ी में बैठाकर अपने घर ले जाकर बंधक बनाया गया तथा जान से मारने का भय दिखाकर उसका आधार कार्ड ले लिया गया। इसके बाद करीब 08 बिस्वा जमीन का बैनामा करा लिया गया। उक्त संगठित गिरोह के गैंगलीडर जयप्रकाश यादव उर्फ गोलई तथा सदस्य गुड्डू यादव के विरुद्ध थाना कप्तानगंज पर मु0अ0सं0 279/2026 धारा 2(ख)(i)/3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया-कलाप निवारण अधिनियम-1986 पंजीकृत किया गया।

दिनांक 11.09.2026 को व0उ0नि0 गंगाराम बिन्द मय पुलिस टीम क्षेत्र में वांछित अभियुक्तों की तलाश में मामूर थे। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में वांछित अभियुक्त जयप्रकाश यादव उर्फ गोलई जेहरा पिपरी मोड़ पर मौजूद है। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की गयी। पुलिस को देखकर अभियुक्त भागने का प्रयास करने लगा, जिसे पुलिस टीम द्वारा पकड़ लिया गया।

पूछताछ में अभियुक्त ने अपना नाम जयप्रकाश यादव उर्फ गोलई पुत्र सल्टन यादव निवासी छाता का पुरा, थाना कप्तानगंज, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 53 वर्ष बताया। अभियुक्त को नियमानुसार गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जेल भेज दिया गया।

अभियुक्त जयप्रकाश यादव उर्फ गोलई के विरुद्ध थाना कप्तानगंज, जनपद आजमगढ़ में कुल 04 अभियोग पंजीकृत हैं, जिनमें मारपीट, बलवा, गाली-गलौज, धमकी, महिला से अभद्रता, बंधक बनाने/जमीन संबंधी अपराध एवं गैंगस्टर एक्ट से संबंधित अभियोग शामिल हैं।

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