Madhya Pradesh news:भोपाल अधिवक्ता से मारपीट का मामला पहुंचा हाई कोर्ट 

CCTV बनेगा गवाह! वकील के खिलाफ FIR पर हाई कोर्ट ने रोकी कार्रवाई

भोपाल के अधिवक्ता राकेश रावल से मारपीट का मामला हाई कोर्ट पहुंच गया है। जस्टिस हिमांशु जोशी की सिंगल बेंच ने मामले की सुनवाई की। राकेश की ओर से अधिवक्ता विपुल वर्धन जैन ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि घटना के बाद राकेश के खिलाफ भी FIR दर्ज की गई है। कोर्ट ने इस FIR के आधार पर आगे की कार्रवाई पर रोक लगा दी। साथ ही राकेश को गिरफ्तार नहीं करने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने घटना स्थल का सात घंटे का CCTV फुटेज सुरक्षित रखने का आदेश भी दिया है।

 

मामला भोपाल के जहांगीराबाद थाना क्षेत्र में खटलापुरा मंदिर के पास का है। राकेश रावल के अनुसार वह कोर्ट से घर जा रहे थे। रास्ते में पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रास्ता बंद किया था। राकेश ने कार में पेट्रोल कम होने की बात कही थी। उन्होंने पुलिस से रास्ता खोलने का अनुरोध किया था। आरोप है कि इसी बात पर विवाद बढ़ गया। राकेश का आरोप है कि पुलिसकर्मी उन्हें थाने ले गए। वहां अंधेरे हिस्से में उनके साथ मारपीट की गई। पुलिस ने इन आरोपों को खारिज किया है। पुलिस के अनुसार राकेश ने ड्यूटी में बाधा डाली थी।घटना के बाद बड़ी संख्या में वकीलों ने जहांगीराबाद थाने का घेराव किया था। देर रात तक प्रदर्शन और सड़क पर जाम की स्थिति बनी थी। इसके बाद थाना प्रभारी राजन सिंह अहिरवार समेत तीन पुलिसकर्मी निलंबित हुए। मामले में दोनों पक्षों की ओर से FIR दर्ज हुई है। अब हाई कोर्ट के आदेश के बाद CCTV फुटेज जांच में अहम रहेगा। सात घंटे की रिकॉर्डिंग सुरक्षित रहने से घटना के समय की स्थिति सामने आ सकती है। फिलहाल कोर्ट ने राकेश रावल के खिलाफ कार्रवाई रोक दी है। मामले में आगे की सुनवाई के बाद तस्वीर और साफ होगी।

जबलपुर से वाजीद खान की रिपोर्ट

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