Azamgarh news :जिले के विभिन्न थानों की पुलिस ने आपराधिक गतिविधियों के आरोप में कुल चार को गिरफ्तार किया और साइबर फ्राड का रुपया वापस कराया 

जिले के विभिन्न थानों की पुलिस ने आपराधिक गतिविधियों के आरोप में कुल चार को गिरफ्तार किया और साइबर फ्राड का रुपया वापस कराया 

आजमगढ़ ब्यूरो चीफ राकेश श्रीवास्तव

थाना मेंहनगर पर एक वादिनी द्वारा तहरीर दी गई कि करीब एक वर्ष पूर्व उसका संपर्क शाहिद पुत्र इद्रीश, निवासी ग्राम इस्माइलपुर भरथीपुर, थाना तरवां, जनपद आजमगढ़ से हुआ था। आरोप है कि अभियुक्त द्वारा शादी का आश्वासन देकर उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए गए तथा शादी की बात कहने पर गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई। तहरीर के आधार पर थाना मेंहनगर पर मु0अ0सं0 348/2026 धारा 69/352/351(3) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित है।

दिनांक 15.10.2026 को थाना मेंहनगर के उ0नि0 इन्द्रजीत पटेल मय हमराह का0 विकास पटेल द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त से संबंधित वांछित अभियुक्त शाहिद पुत्र इद्रीश, उम्र करीब 26 वर्ष, निवासी इस्माइलपुर भरथीपुर, थाना तरवां, जनपद आजमगढ़ को जिगनी, थाना मेंहनगर क्षेत्र से समय करीब 12:05 बजे गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त द्वारा आरोपों से इनकार किया जा रहा है। प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

2. थाना अहरौला: अवैध तमंचा एवं कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

आज दिनांक 15.10.2026 को रात्रि करीब 01:20 बजे थाना अहरौला पुलिस टीम शांति व्यवस्था एवं नवरात्रि ड्यूटी के दौरान क्षेत्र में मौजूद थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि बरामदपुर पुलिया के पास एक व्यक्ति अवैध तमंचा एवं कारतूस लेकर खड़ा है। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की गई तथा संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ लिया गया।

पूछताछ में उसने अपना नाम बबलू पुत्र हीरालाल, निवासी ग्राम पारा, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 36 वर्ष बताया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर, 01 जिंदा कारतूस .315 बोर तथा ₹200 बरामद हुए। अवैध असलहे के संबंध में वैध अधिकार पत्र प्रस्तुत न कर पाने पर अभियुक्त को धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया।

आज दिनांक 15.10.2026, समय करीब 01:20 बजे रात्रि, स्थान बरामदपुर पुलिया, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 098/2021, धारा 323/354(ख)/452/504 भादवि, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़।

2. मु0अ0सं0 173/2025, धारा 115(2)/333/351(3)/74 बीएनएस, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़।

3. मु0अ0सं0 0345/2025, धारा 125(a)/125(b)/281 बीएनएस, थाना पवई, जनपद आजमगढ़।

3. थाना रानी की सराय: मुकदमे से संबंधित पीड़िता बरामद

थाना रानी की सराय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 225/2026, धारा 87/137(2) बीएनएस से संबंधित पीड़िता की तलाश की जा रही थी। दिनांक 14.10.2026 को उ0नि0 प्रिंस विनायक सिंह मय महिला कांस्टेबल आरती कुशवाहा क्षेत्र में तलाश-पतारसी कर रहे थे। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि पीड़िता एक युवक के साथ नरौली चौराहे के पास वाहन का इंतजार कर रही है।

सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो वहां एक महिला एवं पुरुष खड़े दिखाई दिए। पुलिस को अपनी ओर आता देख युवक भीड़ का लाभ उठाकर फरार हो गया। पुलिस टीम ने महिला से पूछताछ कर पीड़िता को नियमानुसार महिला कांस्टेबल की निगरानी में लेकर अग्रिम विधिक एवं विवेचनात्मक कार्यवाही की जा रही है। फरार युवक की तलाश की जा रही है।

4. थाना रौनापार: साइबर फ्रॉड के पीड़ित को ₹7,000 वापस कराए गए

आवेदक नरेंद्र यादव पुत्र वीरेंद्र यादव, निवासी ग्राम चक्की हाजीपुर, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़ के साथ दिनांक 06.01.2026 को ₹7,000 की साइबर धोखाधड़ी हुई थी। इस संबंध में आवेदक द्वारा दिनांक 06.01.2026 को साइबर शिकायत संख्या 33101260004455 दर्ज कराई गई थी।

पुलिस की कार्रवाई- शिकायत प्राप्त होने के उपरांत थाना रौनापार की साइबर टीम द्वारा संबंधित बैंकों से समन्वय स्थापित कर धोखाधड़ी की गई धनराशि को संबंधित खाते में होल्ड कराया गया। इसके बाद एमआरएम पोर्टल के माध्यम से दिनांक 12.10.2026 को ₹7,000 की पूरी धनराशि पीड़ित के बैंक खाते में वापस कराई गई।

आजमगढ़ पुलिस की अपील- किसी भी प्रकार की साइबर वित्तीय धोखाधड़ी होने पर तत्काल साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं। किसी अनजान व्यक्ति के साथ ओटीपी, बैंक संबंधी गोपनीय जानकारी या पासवर्ड साझा न करें।

आजमगढ़ पुलिस — आपकी सुरक्षा, हमारा संकल्प।

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