रसड़ा ब्लॉक में प्रधान संघ की बैठक संपन्न
रिपोर्ट अजीत कुमार सिंह बिट्टू जी ब्यूरो चीफ हिंद एकता टाइम्स रसड़ा (बलिया) : उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा रसड़ा ब्लाक के सब्बलपुर उर्फ सिलहटा गांव के ग्राम प्रधान लाल बहादुर राजभर की 10 वर्ष की सजा को शून्य घोषित कर दिए जाने के बाद सोमवार को जिलाधिकारी बलिया के अनुमोदन पर एडीआे पंचायत रसड़ा ज्ञान प्रकाश पांडेय ने लगभग एक वर्ष बाद पुन: लाल बहादुर राजभर को सब्बलपुर उर्फ सिलहटा की ग्राम प्रधानी का दायित्व का पत्र सौंप दिया है। गौरतलब है कि धारा 304 हत्या के मामले में जिला न्यायालय द्वारा लाल बहादुर राजभर को 12 माह पूर्व 10 वर्ष कारावास की सजा सुना दिए जाने के बाद लाल बहादुर राजभर को ग्राम प्रधान के पद से हटाकर वहां के ग्राम पंचायत सदस्य सुनील पुत्र योगेंद्र को प्रधानी का दायित्व सौंप दिया गया था। लाल बहादुर राजभर द्वारा जिला न्यायालय के फैसले को हाईकोर्ट इलाबाहाद में चुनौती दी गई थी जिसके परिप्रेक्ष्य में उच्च न्यायालय के 6 मार्च 2024 आदेश में इनकी सजा को शून्य कर दिए जाने पर जिलाधिकारी ने पुन: लाल बहादुर राजभर को सब्बलपुर उर्फ सिलहटा के ग्राम प्रधान पद का दायित्व सौंपने का निर्देश दिया था।