हिरासत में युवक की मौत पर सीएम ने पुलिसकर्मियो को निलंबित करने का दिया निर्देश

CM directs suspension of policemen over death of youth in custody

मैसूरु, (कर्नाटक) 25 मई: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने पुलिस हिरासत में युवक की मौत के मामले में शनिवार को एक पुलिस उपाधीक्षक (डिप्टी एसपी) और पुलिस निरीक्षक को निलंबित करने का निर्देश दिया।

 

 

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा,“यह हवालात में मौत का मामला नहीं है। लेकिन, मैंने डिप्टी एसपी और पुलिस इंस्पेक्टर को निलंबित करने का निर्देश दिया है, क्योंकि आरोपी को बिना एफआईआर के पुलिस स्टेशन में रखा गया था।”

 

पुलिस ने शुक्रवार को आदिल (30) को सट्टेबाजी (मटका) के आरोप में हिरासत में लिया, जहां उसकी मौत हो गई।

 

 

 

 

मैसूरु में पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि मृतक को मिर्गी (मस्तिष्क विकार) था और अस्पताल में उसकी मौत हो गई। उन्होंने कहा,“आरोपी को बिना एफआईआर के पुलिस स्टेशन लाना गलत है। किसी को भी बिना एफआईआर के पुलिस स्टेशन नहीं लाया जाना चाहिए।”

 

दावणगेरे की एसपी उमा प्रशांत ने कहा कि आरोपी को छह से सात मिनट से ज्यादा पुलिस स्टेशन में नहीं रखा गया था।

 

 

 

 

कथित हिरासत में मौत को लेकर भीड़ द्वारा हिंसा के बाद कर्नाटक के चन्नागिरी शहर में शनिवार को भी तनाव रहा।

 

शहर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और अधिकारियों को क्षेत्र में कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई का निर्देश दिया गया है।

 

 

 

 

कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पड़ोसी जिलों से भी अतिरिक्त बलों को बुलाया गया है।

 

 

 

 

प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हुई झड़प में अब तक 11 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं, जबकि पथराव में पांच से अधिक पुलिस वाहनों को भी नुकसान पहुंचा है।

 

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