गरीब व्यक्तियों के पुत्रियों की शादी अनुदान योजना के अन्तर्गत शहरी एवं ग्रामीण आवेदकों की आय सीमा हुई अब एक लाख

रिपोर्ट : अजित कुमार सिंह” बिट्टू जी ” व्यूरोचीफ हिन्द एकता टाइम्स

 

 

बलिया। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी राजीव कुमार यादव ने बताया है कि विभाग द्वारा संचालित अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के गरीब

 

व्यक्तियों के पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान योजना के अन्तर्गत आवेदक की आय गरीबी सीमा के अन्तर्गत शहरी क्षेत्र में रू० 56460=00 प्रतिवर्ष तथा ग्रामीण क्षेत्र में रू०

 

46080=00 प्रतिर्ष से अधिक नहीं होना चाहिये का प्राविधान था। वित्तीय वर्ष 2024-25 में उक्त शासनादेश के प्रस्तर के अन्तर्गत उपबिन्दु में निम्नवत संशोधित करते हुये

 

पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा

संचालित अन्य पिछड़े वर्ग शादी अनुदान योजनान्तर्गत आवेदक की आय शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र में रू० 1.00,000=00 (रू0 एक लाख मात्र) प्रति वर्ष से अधिक

 

नहीं होगी का प्रस्तावित किया गया है।

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