विधायक जाहिद बेग व उनकी पत्नी के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज
श्रम प्रवर्तन अधिकारी की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने दर्ज किया है मुकदमा एसपी डॉ.मीनाक्षी कात्यायन द्वारा दी गई दर्ज मुकदमा के संबंध में जानकारी

रिपोर्ट अशरफ संजरी
भदोही। बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने के आरोपी सपा विधायक जाहिद बेग व उनकी पत्नी सीमा बेग के विरुद्ध कोतवाली भदोही में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एसपी डॉ.मीनाक्षी कात्यायन द्वारा शनिवार को इसकी जानकारी दी गई।
इस दौरान एसपी ने बताया कि 9 सितंबर को सुबह के समय भदोही के मलिकाना मोहल्ले में स्थित विधायक जाहिद बेग के आवास पर एक लड़की नाजिया उम्र लगभग 17 वर्ष जो उनके घर पर रहकर पिछले कई वर्षों से घरेलू कार्य करती थी। मकान के सबसे ऊपर तल पर बंदशुदा कमरे में फंदे से लटकता शव बरामद हुआ था। पुलिस व प्रशासनिक उच्चाधिकारी द्वारा फॉरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। उन्होंने बताया कि चिकित्सकों के पैनल द्वारा किए गए पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बालिका की मृत्यु का कारण हैंगिंग पाया गया। घटनाक्रम में जांच के दौरान एक तथ्य प्रकाश में आया कि विधायक के आवास पर एक अन्य नाबालिग बच्ची उम्र करीब 15 वर्ष विगत दो वर्षों से रहकर घरेलू नौकर के रूप में कार्य कर रही थी। डीएम के निर्देश पर बाल कल्याण समिति, जिला प्रोबेशन अधिकारी व क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में गठित पुलिस व प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा 10 सितंबर को विधायक जाहिद बेग के आवास से नाबालिग बालिका को अवमुक्त कराकर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए सीडब्ल्यूसी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। समिति के अध्यक्ष के आदेशानुसार मुक्त कराई गई बालिका को राजकीय बालगृह (बालिका) खुल्दाबाद प्रयागराज भेजा गया है। एसपी ने बताया कि बालिका व उनके परिजनों से पूछताछ व उनके द्वारा दिए गए बयान के आधार पर तथ्य प्रकाश में आया कि विधायक व उनकी पत्नी सीमा बेग द्वारा मृतका नाजिया व अवमुक्त बालिका से किशोरावस्था 14 वर्ष से कम उम्र से ही घरेलू नौकर के रूप में कार्य लिया जा रहा था। बालिका को घरेलू नौकर के रूप में कार्य करने की मजदूरी नहीं दी जाती थी। मृतका नाजिया के कार्य के बदले उनके परिजनों को एक हजार प्रतिमाह की मजदूरी दी जाती थी। घरेलू कार्य से उबकर मृतका वहां से भागना चाहती थी। संयुक्त टीम द्वारा निष्कर्ष दिया गया कि विधायक व उनकी पत्नी द्वारा बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध व विनियमन) अधिनियम तथा किशोर न्याय संशोधित अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए किशोर युवतियों से उनकी इच्छा के विरुद्ध बाल श्रम कराया गया है। प्रकरण के संबंध में श्रम प्रवर्तन अधिकारी से प्राप्त तहरीर के आधार पर आरोपी विधायक जाहिद बेग व उनकी पत्नी सीमा बेग के विरुद्ध कोतवाली भदोही पर धारा-143(4), 143(5) बीएनएस, 79 किशोर न्याय अधिनियम व 4/16 बंधित श्रम पद्धति उन्मूलन अधिनियम का मुकदमा दर्ज किया गया।



