दहेज प्रथा न केवल अपराध है बल्कि अनैतिक भी है। अनिल कुमार
जिला संवाददाता, विनय मिश्र, देवरिया।
देवरिया, 22 जून जिला प्रोबेशन अधिकारी /जिला दहेज प्रतिषेध अधिकारी अनिल कुमार सोनकर ने बताया गया है कि दहेज एक सामाजिक बुराई है जिसके कारण समाज में महिलाओं के प्रति अकल्पनीय यातनाएं और अपराध उत्पन्न हुए हैं तथा भारतीय वैवाहिक व्यवस्था प्रदूषित हुई है। दहेज शादी के समय दुल्हन के ससुराल वालों को लड़की के परिवार द्वारा नकद या वस्तु के रूम में किया जाने वाला भुगतान है। आज सरकार न केवल दहेज प्रथा को मिटाने के लिए बल्कि बालिकाओं की स्थिति के उत्थान के लिए कई कानून (दहेज निषेद अधिनियम 1961) और योजनाओं द्वारा सुधार हेतु प्रयासरत है। इस समस्या से छुटकारा पाने में लोगो की सामाजिक और नैतिक चेतना को प्रभावी बनाना, महिलओं को शिक्षा तथा आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करना एव दहेज प्रथा के खिलाफ कानून को प्रभावी ढंग से लागू करना मददगार हो सकता है। दहेज प्रथा न केवल अपराध है बल्कि अनैतिक भी है। इसलिए दहेज प्रथा की बुराइयों के प्रति समाज की अंतरात्मा को पूरी तरह से जगाने की जरूरत है ताकि समाज में दहेज की मांग करने वालों की प्रतिष्ठा कम हो जाए।
दहेज सम्बंधित किसी भी शिकायत के लिए जिला दहेज प्रतिषेध अधिकारी अनिल कुमार सोनकर, मोबाईल नं0 9795094880, वन स्टाप सेन्टर मो0 9695647149 अथवा महिला हेल्प लाईन 181, चाल्ड हेल्प लाईन 1098 व अधिक जानकारी हेतु कार्यालय जिला प्रोबेशन अधिकारी देवरिया सम्पर्क कर सकते है।