शादी अनुदान योजनान्तर्गत अनुदान हेतु शादी से 90 दिन पूर्व एवं 90 दिन बाद उसी वित्तीय वर्ष के भीतर करें आनलॉईन आवेदन। 

 

जिला संवाददाता, विनय मिश्र।

देवरिया, जिलाधिकारी श्रीमती दिव्या मित्तल के निर्देश पर जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी अविनाश मणि त्रिपाठी ने बताया है कि पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित शादी अनुदान योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के गरीब व्यक्तियों के पुत्रियों की शादी अनुदान से सम्बन्धित धनराशि रू0 20 हजार कोषागार ई-पेमेंट प्रणाली के तहत पी०एफ०एम०एस० के माध्यम से सीधे आवेदकों के खाते में भेजने की व्यवस्था की गयी है। यह योजना पूर्णतः ऑनलाईन एवं कम्प्यूटरीकृत है।

इच्छुक आवेदको के द्वारा आनलॉइन आवेदन किये जाने हेतु आवेदकों के नाम से आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र आधार कार्ड की छायाप्रति, पासबुक की छायाप्रति एवं शादी कार्ड तथा वर व वधु की उम्र से सम्बन्धित प्रमाण पत्र या आधार कार्ड की छायाप्रति एवं आवेदक व पुत्री का फोटो संलग्न कर शादी अनुदान की साईट http://shadianudan.upsdc.gov.in पर शादी से 90 दिन पूर्व एवं 90 दिन बाद उसी वित्तीय वर्ष के भीतर आनलॉईन आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन द्वारा आनलाइन आवेदन किये जाने हेतु पात्रता की शर्तों के विवरण में बताया है कि आवेदक की आय शहरी क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्र में रू एक लाख प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगी। विवाह की तिथि को पुत्री की आयु 18 या उससे अधिक होना अनिवार्य है। एक परिवार से अधिकतम 02 पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान अनुमन्य होगा। ऑनलाईन आवेदन के पश्चात सम्बन्धित ब्लाक या तहसील द्वारा सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण कर पात्र या अपात्र की रिपोर्ट अंकित करते हुए आवेदन पत्र अग्रसारित किया जाता है। वर्तमान वित्तीय वर्ष हेतु आवंटित धनराशि से अब तक 760 लोग लाभान्वित हो चुके हैं। उक्त योजनान्तर्गत आम जनमानस को उन्होंने अवगत कराया है कि वे इस योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त किये जाने हेतु इच्छुक आवेदक विभागीय वेवसाइट http://shadianudan.upsdc.gov.in पर आनलॉइन आवेदन कर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

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