देवरिया मतदान के लिए मिलेगा सवैतनिक अवकाश।

रिपोर्ट विनय मिश्रा

देवरिया  बिहार राज्य में लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 तथा विधान सभा उप निर्वाचन-2024 हेतु मतदान 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 07 मई, 13 मई, 20 मई, 25 मई तथा 01 जून को होना सुनिश्चित है। बिहार राज्य के जो मतदाता उत्तर प्रदेश राज्य में निजी या सावर्जनिक प्रतिष्ठानों / दुकान, औद्योगिक उपक्रम या कारोबार/व्यवसाय में नियोजित हैं, ऐसे नियोजित/कार्यरत प्रत्येक कामगार को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135ख के अन्तर्गत सवेतन अवकाश प्रदान किये जाने की सहर्ष स्वीकृति राज्यपाल महोदया द्वारा प्रदान की गयी है।जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी अखण्ड प्रताप सिंह ने उपरोक्त के दृष्टिगत जनपद के समस्त निजी या सार्वजनिक प्रतिष्ठानों / कारखानों / दुकानों के प्रबंधक / प्रोपराइटरों को अवगत कराया है कि यदि उनके अधीनस्थ बिहार राज्य के कोई मतदाता नियोजित/कार्यरत हैं तो उन्हें उक्त मतदान दिवस को मतदान के लिए सवैतनिक अवकाश प्रदान किया जाना सुनिश्चित करें।

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