लो मेंटेनेंस के चलते नोएडा एक्सप्रेसवे पर वाहन खराब होने पर बड़ी कार्रवाई तय

[ad_1]

नोएडा, 12 फरवरी (आईएएनएस)। नोएडा से ग्रेटर नोएडा जाने वाले रास्तों पर लगातार देखने को मिल रहा है कि पीक टाइम में भारी वाहनों के दबाव के चलते यातायात व्यवस्था चरमरा जाती है। ट्रैफिक पुलिस की मौजूदगी के बावजूद भी जाम से लोगों को घंटों जूझना पड़ता है। इसे देखते हुए अब यातायात पुलिस एक विशेष अभियान चलाने जा रही है।

इसके तहत अब एक्सप्रेसवे पर खराब होने वाले भारी वाहनों पर जुर्माना लगाया जाएगा। नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे पर वाहन खराब होने पर 5 से 20 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

ट्रैफिक पुलिस ने जाम की समस्या से निपटने के लिए नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे को ब्रेकडाउन चालान जोन घोषित कर दिया है। यह नियम फिलहाल कमर्शियल वाहनों पर लागू होगा। लेकिन, भविष्य में अन्य वाहनों पर भी इसे लागू किया जा सकता है। इसके अलावा, अनफिट वाहनों और ओवरलोड वाहनों पर भी जुर्माना लगाया जाएगा।

दरअसल, वाहन खराब होने पर ट्रैफिक व्यवस्था बाधित होती थी, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता था। इसे देखते हुए यातायात विभाग ने विशेष अभियान शुरू किया है।

नोएडा के डीसीपी ट्रैफिक लखन यादव ने नए नियम की जानकारी देते हुए बताया कि इस नियम का उद्देश्य शहर में सुगम यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करना है। यदि कोई चालक या सह-चालक अपनी लापरवाही, खराब मेंटेनेंस या ओवरलोडिंग के कारण एक्सप्रेस वे पर वाहन खड़ा कर देता है, तो ट्रैफिक पुलिस न सिर्फ भारी जुर्माना लगाएगी, बल्कि वाहन को सीज भी कर सकती है। हालांकि, यह कार्रवाई केवल उन वाहनों पर होगी, जो लापरवाही या खराब मेंटेनेंस की वजह से रुक जाते हैं, न कि उन वाहनों पर जिनमें कोई जेन्युइन खराबी हो या एक्सीडेंट के कारण वे रुक जाते हैं।

लखन यादव ने लोगों से अपील की है कि वे यातायात नियमों का पालन करें, ताकि नोएडा में बेहतर यातायात व्यवस्था कायम की जा सके।

–आईएएनएस

पीकेटी/एबीएम

[ad_2]

Disclaimer : ऑटो फ़ीड्स द्वारा यह न्यूज़/समाचार स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। hindektatimes.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन इस न्यूज़/समाचार में नहीं किया गया है। इस न्यूज़/समाचार की एवं इसमें उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की हैद्य न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है।
इनपुट. आईएएनएस के साथ

Related Articles

Back to top button