Azamgarh :अदालत ने गैंगस्टर एक्ट के तीन आरोपियों को जेल में बिताई गई अवधि के करवास व ₹5000 का ठोका जुर्माना
अदालत ने गैंगस्टर एक्ट के तीन आरोपियों को जेल में बिताई गई अवधि के करवास व ₹5000 का ठोका जुर्माना
आजमगढ़ ब्यूरो चीफ राकेश श्रीवास्तव
वादी मुकदमा संजय सिंह प्र0 निरी बरदह जनपद आजमगढ़ लिखित तहरीर दी थी कि अभियुक्तगण 1. सुनील कुमार पुत्र राजेन्द्र कुमार निवासी लेबरुआ थाना चन्दवक जनपद जौनपुर 2. महेन्द्र मुसहर पुत्र नखड़ू 3. मोहन वनवासी पुत्र नखड़ू निवासीगण सिकरौर थाना देवगाव जनपद आजमगढ़ के द्वारा संगठित गिरोह बनाकर अपने व अपने गिरोह के सदस्यो के भौतिक/आर्थिक व दुनियाबी लाभ हेतु अपराध कारित करना ।अभियुक्त के विरूद्ध थाना बरदह पर मु0अ0सं0- 85/2023 धारा-3(1) यू0पी गैंग एक्ट पंजीकृत किया गया ।
अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया । जुर्म स्वीकृत के आधार पर । जिसके क्रम में दिनांक-11.08.2025 को मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश (गैंगेस्टर एक्ट) कोर्ट नं0-6 आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. सुनील कुमार पुत्र राजेन्द्र कुमार निवासी लेबरुआ थाना चन्दवक जनपद जौनपुर 2. महेन्द्र मुसहर पुत्र नखड़ू 3. मोहन वनवासी पुत्र नखड़ू निवासीगण सिकरौर थाना देवगाव जनपद आजमगढ़ को जुर्म स्वीकृत के आधार पर जेल मे बितायी गयी अवधि के कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।