Azamgarh News: धोखाधड़ी से खरीदी गई 50 लाख की जमीन कुर्क, मुबारकपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई

[responsivevoice_button rate="1" pitch="1.0" volume="0.9" voice="Hindi Female" buttontext="Listen This News"]

आजमगढ़ बलरामपुर से बबलू राय

आजमगढ़ जनपद में शनिवार को अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण के तहत थाना मुबारकपुर पुलिस ने धोखाधड़ी से अर्जित धन से खरीदी गई लगभग 50 लाख रुपये मूल्य की भूमि को कुर्क कर बड़ी कार्रवाई की है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार के निर्देश पर वादी मैनुद्दीन पुत्र स्व. अब्दुल गफ्फार की तहरीर के आधार पर थाना मुबारकपुर में मु0अ0सं0-324/25 धारा 406 व 506 भादवि के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना के दौरान पुलिस ने पाया कि अभियुक्त अमान अहमद पुत्र शहवान एवं फरहाना बानो पत्नी अमान अहमद, निवासी ग्राम करमैनी थाना बिलरियागंज, ने पीड़ित से धोखाधड़ी कर कुल 36 लाख रुपये प्राप्त किए थे। इसमें 16 लाख रुपये आरटीजीएस के माध्यम से तथा शेष धनराशि नगद ली गई थी।
जांच में सामने आया कि उक्त धनराशि से अभियुक्तों द्वारा 4 फरवरी 2022 को ग्राम चांदपट्टी, परगना व तहसील सगड़ी थाना रौनापार क्षेत्र में भूमि क्रय की गई थी। भूमि में गाटा संख्या 595, 593, 637 एवं 660 शामिल हैं, जिसका कुल क्षेत्रफल 0.1361 हेक्टेयर है।प्रकरण में उपनिरीक्षक धर्मराज यादव द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत रिपोर्ट, बैनामा, बैंक अभिलेख एवं लेखपाल रिपोर्ट के परीक्षण के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आजमगढ़ ने भूमि को अपराध से अर्जित संपत्ति मानते हुए कुर्क करने का आदेश पारित किया।
न्यायालय के आदेश एवं जिला मजिस्ट्रेट रविन्द्र कुमार द्वारा निर्गत निर्देशों के क्रम में शनिवार को क्षेत्राधिकारी सदर आस्था जायसवाल, प्रभारी निरीक्षक मुबारकपुर शशिमौलि पाण्डेय, नायब तहसीलदार सगड़ी तथा राजस्व एवं पुलिस की संयुक्त टीम की मौजूदगी में लगभग 50 लाख रुपये मूल्य की उक्त संपत्ति को धारा 107 बीएनएसएस के तहत विधिवत कुर्क कर लिया गया।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार अपराध से अर्जित संपत्तियों के विरुद्ध आगे भी इसी प्रकार की कार्रवाई जारी

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button