Azamgarh news :चाकू से मारने के आरोपी को न्यायालय ने 2 वर्ष के साधारण कारावास व 5000 रु की सुनाई सजा
चाकू से मारने के आरोपी को न्यायालय ने 2 वर्ष के साधारण कारावास व 5000 रु की सुनाई सजा

आजमगढ़ ब्यूरो चीफ राकेश श्रीवास्तव
रमाशंकर तिवारी पुत्र पारस तिवारी निवासी मिर्जापुर थाना देवगाव जनपद आजमगढ़ ने थाने पर लिखित तहरीर दी कि अभियुक्त उमाशंकर तिवारी पुत्र पारस तिवारी निवासी मिर्जापुर थाना देवगाव जनपद आजमगढ़ के द्वारा घरेलू विवाद को लेकर वादी के पुत्र को चाकू से मार देना ।
अभियुक्त के विरूद्ध थाना देवगाव पर मु0अ0सं0- 567/2006 धारा-324 भादवि पंजीकृत किया गया ।
अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
मुकदमा उपरोक्त मे 5 गवाह परीक्षित हुए ।
जिसके क्रम में मा0 न्यायालय ए0सी0जे0एम0-10 कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त उमाशंकर तिवारी पुत्र पारस तिवारी निवासी मिर्जापुर थाना देवगाव जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए 2 वर्ष के साधारण कारावास व 5000 रु के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।



