Azamgarh news :हत्या के आरोप मे न्यायालय ने 5 अभियुक्तो को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 50-50 हजार रुपये रुपये की सुनाई सजा 

हत्या के आरोप मे न्यायालय ने 5 अभियुक्तो को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 50-50 हजार रुपये रुपये की सुनाई सजा 

आजमगढ़ ब्यूरो चीफ राकेश श्रीवास्तव

सरायमीर थाना अंतर्गत निजामुद्दीन निवासी मदनलाल पुत्र हरिकरन ने थाने पर लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1. हरेन्द्र पुत्र भोपल 2. कलेन्द्र पुत्र भोपल 3. भोपल पुत्र मंजू 4. राजेन्द्र पुत्र भोपल 5. दुर्गावती पत्नी भोपल निवासीगण निजामुद्दीन पटटी थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ के द्वारा दहेज मे 1 लाख रुपया व मोटर साईकिल की मांग को लेकर वादी की पुत्री विमला को मारकर हत्या कर देना ।

अभियुक्तो के विरूद्ध थाना सरायमीर पर मु0अ0सं0- 95/2017 धारा-498A,304B,302,34 भादवि व 3/4 डीपी एक्ट पंजीकृत किया गया ।

अभियुक्तो के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।

मुकदमे उपरोक्त मे 12 गवाहो को परीक्षित कराया गया । जिसके क्रम में आज दिनांक- 12.06.2026 को मा0 न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. हरेन्द्र पुत्र भोपल 2. कलेन्द्र पुत्र भोपल 3. भोपल पुत्र मंजू 4. राजेन्द्र पुत्र भोपल 5. दुर्गावती पत्नी भोपल निवासीगण निजामुद्दीन पटटी थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए प्रत्येक को आजीवन कारावास 50-50 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

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