Azamgarh News:थाना कन्धरापुर में पंजीकृत अपराध जिसमें लूट के आरोप मे 7 वर्ष के साधारण कारावास व 5000 रु के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित । 

आजमगढ़ बलरामपुर/ पटवध से बबलू राय

*”ऑपरेशन कनविक्शन”* अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा लूट के आरोप मे 7 वर्ष के कारावास व 5000 रु के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

थाना कन्धरापुर में पंजीकृत अपराध जिसमें लूट के आरोप मे 7 वर्ष के साधारण कारावास व 5000 रु के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

➡ *दिनांक- 01.02.2014 को वादी बृजेश कुमार यादव पुत्र पारसनाथ यादव निवासी मुहल्ला सर्फुददीनपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ ने थाने पर लिखित तहरीर दी कि अभियुक्त सुनील यादव पुत्र बृजराज यादव निवासी बरोही पुरापाण्डेय थाना राजे सुल्तानपुर जनपद अम्बेडकर नगर के द्वारा वादी मोटर साईकिल से 2.5 लाख रुपया लेकर आते समय जबरजस्ती छीन कर भाग जाना ।*

➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना कन्धरापुर पर मु0अ0सं0- 07/2014 धारा-392 भादवि पंजीकृत किया गया ।

➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।

➡ मुकदमा उपरोक्त मे 7 गवाह परीक्षित हुए ।

➡ जिसके क्रम में *दिनांक- 14.08.2026 को मा0 न्यायालय ए0सी0जे0एम0-10 कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त सुनील यादव पुत्र बृजराज यादव निवासी बरोही पुरापाण्डेय थाना राजे सुल्तानपुर जनपद अम्बेडकर नगर को दोषसिद्ध पाते हुए 7 वर्ष के कारावास व 5000 रु के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।*

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