Azamgarh news :कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम हेतु आंतरिक परिवाद समितियों के पुनर्गठन के निर्देश

कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम हेतु आंतरिक परिवाद समितियों के पुनर्गठन के निर्देश

तीन वर्ष पूर्ण होने पर आंतरिक परिवाद समिति का पुनर्गठन अनिवार्य

सरकारी एवं निजी कार्यालयों में आंतरिक परिवाद समितियों का पुनर्गठन कर सूचना शी-बॉक्स पोर्टल पर करें अपडेट

आजमगढ़ ब्यूरो चीफ राकेश श्रीवास्तव

 

जिला प्रोबेशन अधिकारी सुबोध कुमार सिंह ने बताया है कि जनपद अन्तर्गत ऐसे कार्यालय जहां 10 या उसके अधिक की संख्या में कार्मिक कार्यरत हैं, उन कार्यालयों में “महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम-2013” की धारा 4 के अन्तर्गत “आंतरिक परिवाद समिति” का गठन किया गया है। निदेशालय, महिला कल्याण, उ०प्र० द्वारा “महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम-2013” की धारा 4 के अन्तर्गत समस्त कार्यालयों में गठित आंतरिक परिवाद समिति का 03 वर्ष पूर्ण होने की स्थिति में समिति का पुनर्गठन कराते हुए सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के क्रम में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि “महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम-2013” की धारा 4 के अन्तर्गत जनपद के समस्त कार्यालय (सरकारी, गैरसरकारी, प्राईवेट आदि) में गठित आंतरिक परिवाद समिति का कार्यकाल यदि 03 वर्ष पूर्ण हो चुका हो तो उसका पुनर्गठन करते हुए तद्सम्बंधी सूचना शी-बाक्स पोर्टल पर अपडेट करने का कष्ट करें तथा अपडेट की सूचना जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय, आजमगढ़ के ई-मेल probationoffice.azh@gmail.com एवं व्हाट्सअप नम्बर-9026041426 पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

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