रेलवे सेवाएं व छात्रावास जीएसटी से मुक्त

Railway services and hostels exempt from GST

 

 

 

 

 

नई दिल्ली, 22 जून। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में शनिवार को जीएसटी परिषद की बैठक में भारतीय रेलवे द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को जीएसटी से मुक्त करने का निर्णय लिया गया।

 

 

 

 

 

परिषद की बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि रेलवे टिकट की खरीद और वेटिंग रूम तथा क्लॉक रूम शुल्क के भुगतान को जीएसटी से मुक्त कर दिया गया है।

 

 

 

 

 

 

इसी तरह, बैटरी से चलने वाले वाहनों और अंतर-रेलवे सेवाओं जैसी सेवाओं पर कोई जीएसटी नहीं लगाया जाएगा।

 

परिषद ने शैक्षणिक संस्थानों के बाहर स्थित छात्रों के छात्रावासों के शुल्क पर भी जीएसटी से छूट देने का निर्णय लिया है।

 

 

 

 

 

 

यह छूट समुदायों द्वारा संचालित छात्रावासों को भी दी जाएगी।

 

लेकिन, शर्त यह होगी कि शुल्क की ऊपरी सीमा 20 हजार रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह होगी और छात्र को छात्रावास में लगातार 90 दिनों तक रहना होगा।

 

उन्होंने कहा कि यह शर्त होटलों को छूट का लाभ उठाने से रोकने के लिए पेश की गई है।

 

 

 

 

 

 

वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि शिक्षण संस्थानों में स्थित छात्रावासों को पहले से ही जीएसटी से छूट दी गई है।

 

 

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