प्रतिबंधित नायलॉन मांजा बेचने वाले के खिलाफ मामला दर्ज
Case filed against seller of banned nylon manja
हिंद एकता टाइम्स भिवंडी
रवि तिवारी
भिवंडी – पतंग की डोर नायलॉन मांजा,जो इंसानों और पक्षियों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है, इसकी बिक्री पर प्रतिबंध होने के बावजूद भिवंडी में बड़े पैमाने पर इसका व्यापार किया जा रहा है। इस संदर्भ में भिवंडी शहर पुलिस ने नायलॉन मांजा बेचने वाले एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
पुलिस सूत्रों के अनुसार, भिवंडी शहर पुलिस स्टेशन के पुलिस कर्मचारी समाधान भोसले ने नेहरूनगर के नविबस्ती इलाके में रात ११ बजे गश्त के दौरान एक व्यक्ति को नायलॉन मांजा बेचते हुए पकड़ा। आरोपी मोईस आबुल शाह हनुमान मंदिर के पास पतंग उड़ाने के लिए प्रतिबंधित नायलॉन मांजा बेच रहा था। पुलिस ने उसके पास से १,३३० रुपये मूल्य का मोनो कंपनी का प्रतिबंधित नायलॉन मांजा बरामद किया। पुलिस ने मांजा जब्त कर आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा १२५(अ), २२३ और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम १९८६ की धारा ५ और १६ के तहत मामला दर्ज किया है।