Azamgarh :नशीला पदार्थ रखने के आरोप में न्यायालय ने आरोपी को 1 वर्ष 1 माह 7 दिन के कारावास व ₹10000 का ठोका जुर्माना

नशीला पदार्थ रखने के आरोप में न्यायालय ने आरोपी को 1 वर्ष 1 माह 7 दिन के कारावास व ₹10000 का ठोका जुर्माना

आजमगढ़ ब्यूरो चीफ राकेश श्रीवास्तव
“ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा नशीला पदार्थ रखने के आरोप में दोषी करार देते हुए जेल मे बितायी गयी अवधि 01 वर्ष 1 माह 07 दिन के कारवास व 10000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
थाना तरवा में पंजीकृत अपराध जिसमें नशीला पदार्थ रखने के आरोप में दोषी करार देते हुए 1 आरोपी अभियुक्त को जेल मे बितायी गयी अवधि 01 वर्ष 1 माह 07 दिन के कारवास व 10000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
दिनांक- 15.04.2024 को वादी मुकदमा उ0नि0 शमशेर बहादुर सिंह थाना तरवा जनपद आजमगढ़ ने थाना तरवा पर लिखित तहरीर दी थी कि दिनांक- 14.04.2024 को अभियुक्त सुमित सिंह पुत्र विजय नारायन सिंह निवासी नुरपुर उर्फ भवरपुर थाना तरवा जनपद आजमगढ़ के कब्जे से 1 किलो 50 ग्राम नाजायज गांजा बरामद किया।
अभियुक्त के विरूद्ध थाना तरवा पर मु0अ0सं0- 110/2024 धारा-8/20 NDPS एक्ट पंजीकृत किया गया ।अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया । जुर्म स्वीकृति के आधार पर । जिसके क्रम में दिनांक- 22.05.2025 को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश- 3 आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त सुमित सिंह पुत्र विजय नारायन सिंह निवासी नुरपुर उर्फ भवरपुर थाना तरवा जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए जेल मे बितायी गयी अवधि 01 वर्ष 1 माह 07 दिन के कारवास व 10000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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