Azamgarh :मारपीट कर घायल करने पर हुई मृत्यु पर अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास व ₹50000 का लगाया जुर्माना

मारपीट कर घायल करने पर हुई मृत्यु पर अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास व ₹50000 का लगाया जुर्माना

आजमगढ़ ब्यूरो चीफ राकेश श्रीवास्तव
थाना मेहनाजपुर में पंजीकृत अपराध जिसमें हत्या के 1 आरोपी अभियुक्त को आजीवन कारावास व 50000/- रुपये के अर्थदण्ड* से दण्डित किया गया । दिनांक- 16.06.2012 को वादी मुकदमा श्री दिनेश कुमार पुत्र श्यामलाल निवासी बिनैली थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़ पर लिखित तहरीर दी कि दिनांक- 15.06.2012 को वादी व उसके चचेरे भाई को विपक्षी 1. मुन्नाराम पुत्र परशुराम 2. सोनूराम पुत्र परशुराम 3. लालचन्द राम पुत्र सुखराम 4. महेन्द्र सिंह पुत्र कान्ता सिंह 5. हरिश्चन्द पुर सुखराम 6. जाकिर पुत्र परशुराम 7. विजय पुत्र परशुराम 8. अश्वनी उर्फ गुडडू पुत्र परशुराम 9. पंकज पुत्र विजय 10. मनोज पुत्र परशुराम समस्त निवासीगण मौजा रोवापार थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा लाठी डण्डे व धारदार हथियार से मारकर घायल कर देना जिससे ईलाज के दौरान वादी के चचेरे भाई की मृत्यु हो गयी।
अभियुक्तो के विरूद्ध थाना मेहनाजपुर पर मु0अ0सं0- 145/2012 धारा-147,148, 149, 307, 302,506 भादवि पंजीकृत किया गया ।
अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया । मुकदमा उपरोक्त में 4 गवाह परीक्षित हुए है । जिसके क्रम में दिनांक- 23.05.2025 को मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0- 06 द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. मुन्नाराम पुत्र परशुराम 2. सोनूराम पुत्र परशुराम 3. लालचन्द राम पुत्र सुखराम 4. महेन्द्र सिंह पुत्र कान्ता सिंह 5. हरिश्चन्द पुर सुखराम 6. जाकिर पुत्र परशुराम 7. विजय पुत्र परशुराम 8. अश्वनी उर्फ गुडडू पुत्र परशुराम 9. पंकज पुत्र विजय निवासीगण मौजा रोवापार थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़ को दोषमुक्ति किया गया तथा अभियुक्त मनोज पुत्र परशुराम निवासी मौजा रोवापार थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़ दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास व 50000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

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