Azamgarh :अदालत ने एक अदद अवैध कट्टा व एक अदद जिन्दा कारतूस रखने के 01 आरोपी को जेल मे बितायी गयी अवधि के कारावास से व 1000 रु0 के अर्थदण्ड की सुनाई सजा
अदालत ने एक अदद अवैध कट्टा व एक अदद जिन्दा कारतूस रखने के 01 आरोपी को जेल मे बितायी गयी अवधि के कारावास से व 1000 रु0 के अर्थदण्ड की सुनाई सजा
आजमगढ़ ब्यूरो चीफ राकेश श्रीवास्तव
वादी मुकदमा तत्कालीन प्र0नि0 राम कृपाल भारती थाने पर लिखित तहरीर दी कि चेकिंग के दौरान अभियुक्त रोहित राजभर पुत्र राम औतार राजभर निवासी बसही लहुआ थाना देवगाव जनपद आजमगढ़ के कब्जे एक अदद अवैध कट्टा व एक अदद जिन्दा कारतूस बरामद होना ।
अभियुक्त के विरूद्ध थाना देवगाव पर मु0अ0सं0- 908/2008 धारा-3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया ।
अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
जुर्म स्वीकृति के आधार पर । जिसके क्रम में दिनांक- 21.08.2025 को मा0 न्यायालय ए0सी0जे0एम0-10 कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त रोहित राजभर पुत्र राम औतार राजभर निवासी बसही लहुआ थाना देवगाव जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए जेल मे बितायी गयी अवधि के कारावास से व 1000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।