Azamgarh :अदालत ने अवैध कट्टा व एक अदद जिन्दा कारतूस रखने के आरोप में एक आरोपी को 09 माह के कारावास की सुनाई सजा

अदालत ने अवैध कट्टा व एक अदद जिन्दा कारतूस रखने के आरोप में एक आरोपी को 09 माह के कारावास की सुनाई सजा

आजमगढ़ ब्यूरो चीफ राकेश श्रीवास्तव
वादी मुकदमा तत्कालीन उ0नि0 ह्रदयानन्द पाठक थाने पर लिखित तहरीर दी कि चेकिंग के दौरान अभियुक्त जावेद पुत्र राजू उर्फ निरहू निवासी सिकरौर सहबरी थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ के कब्जे एक अदद अवैध कट्टा व एक अदद जिन्दा कारतूस बरामद होना ।
अभियुक्त के विरूद्ध थाना सरायमीर पर मु0अ0सं0- 267/2022 धारा-3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया ।
अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
जुर्म स्वीकृति के आधार पर । जिसके क्रम में दिनांक- 21.08.2025 को मा0 न्यायालय सी0जे0एम0 कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त जावेद पुत्र राजू उर्फ निरहू निवासी सिकरौर सहबरी थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए 9 माह के कारावास से दण्डित किया गया ।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button