Azamgarh :आभूषण देखने के बहाने चोरी करने वाला अवैध तमंचा व कारतूस के साथ गिरफ्तार
आभूषण देखने के बहाने चोरी करने वाला अवैध तमंचा व कारतूस के साथ गिरफ्तार
आजमगढ़ ब्यूरो चीफ राकेश श्रीवास्तव
वादी शुभम सिंह पुत्र राम विभो सिंह मो0 फराश टोला कोतवाली थाना जनपद आजमगढ़ द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि दिनांक 11.05.2025 को शाम 05.00 बजे के लगभग मीरा सोनकर पत्नी गुड्डु सोनकर निवासी ग्राम रामचक थाना रुद्रपुर जनपद देवरिया तथा दीपक सोनकर पुत्र बिन्देश्वरी सोनकर निवासी कस्बा थाना-घोसी जनपद- मऊ मेरी दुकान दीपक ज्वैलर्स पर गहना देखने आये, मेरे द्वारा उन्हें एक जोड़ा झाला देखने के लिए दिया गया वे दोनों झाला देखने लगे तथा जब मेरा ध्यान दूसरी तरफ बँट गया तो वे दोनों झाला लेकर चले गये। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 367/2025 धारा 303(2) BNS बनाम अभियुक्त उपरोक्त आदि 02 नफर के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में मुकदमा से संबंधित अभियुक्ता मीरा सोनकर पत्नी गुड्डु सोनकर निवासी ग्राम रामचक थाना रुद्रपुर जनपद देवरिया को पूर्व में गिरफ्तार कर रिमाण्ड हेतु माननीय न्यायालय भेजा जा चुका है।
आज दिनांक 24.08.2025 को उ0नि0 अखिलेश कुमार चौबे मय हमराह द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त दीपक सोनकर पुत्र बिन्देश्वरी सोनकर निवासी कस्बा खास, बडी बाजार थाना घोसी जनपद मऊ उम्र करीब 30 वर्ष को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भटौरा अण्डरपास पुल के नीचे से एक अददस अवैध तमंचा 0.315 बोर व एक अदद जिंदा कारतूस 0.315 बोर के साथ समय करीब 20.25 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा पूछताछ में बताया गया कि मैं और मीरा सोनकर मिलकर आस पास के जिलों में सोने चांदी की दुकानों से गहनों की खरीददारी करने के बहाने अधिक गहने निकलवाकर गहना देखने के दौरान दुकानदार का ध्यान बंटने पर गहनो की चोरी करते हैं तथा इसी पल्सर मोटरसाइकिल से चोरी के बाद तेजी से भाग निकलते हैं। यह तमंचा व कारतूस इसलिए रखते हैं कि अगर मौके से पकडे गये तो आम लोगों को तमंचा दिखाकर डरा धमका कर मौके से भाग सकें। अभियुक्त का यह कृत्य अंतर्गत धारा 303(2), 317(2) बी0एन0एस0 व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का दण्डनीय अपराध है। विवेचना के क्रम में मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बी0एन0एस0 की बढोत्तरी की गयी व अवैध तमंचा के बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 381/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।