आजमगढ़ में छात्राओं को बाल विवाह विरोधी कानून व हेल्पलाइन की दी गई जानकारी
बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने हेतु विशेष अभियान आयोजित

आजमगढ़ 17 दिसम्बर– निदेशालय महिला कल्याण उ0प्र0 एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी, आजमगढ़ द्वारा दिये गये निर्देश के अनुपालन में “जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय, आजमगढ़ के स्तर से आज दिनांक 17 दिसम्बर, 2025 को “बाल विवाह मुक्त भारत“ थीम पर विशेष अभियान चलाया गया। ब्लाक बिलरियागंज मंे स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में डिस्ट्रिक्ट मिशन को-आर्डिनेटर श्रीमती प्रीति उपाध्याय द्वारा उपस्थित छात्राओं एवं अध्यापिकाओं को बाल विवाह मुक्त भारत की शपथ दिलाई गयी। साथ ही यह भी बताया गया कि बाल विवाह एक सामाजिक बुराई है, जो कानून के खिलाफ है। 18 वर्ष से कम उम्र की बालिका व 21 वर्ष से कम उम्र का बालक का विवाह, बाल विवाह के अंतर्गत आते हैं, जो उनको उनके मौलिक अधिकारों, शिक्षा व स्वास्थ से वंचित करता है। इस अपराध को रोकने के लिए हम सबको मिल कर प्रयास करना चाहिए।इसके साथ-साथ विभाग द्वारा संचालित समस्त योजनाओं व सुरक्षा से सम्बन्धित सभी हेल्प लाईन नम्बर यथा 1090, 181, 112, 108 व शिकायत निस्तारण की प्रक्रिया पर विस्तार से जानकारी प्रदान की गयी। उक्त कार्यक्रम में विभाग की ओर से हब फॉर इम्पॉवरमेन्ट ऑफ वूमेन के अन्तर्गत कार्यरत जेन्डर स्पेशलिस्ट श्रीमती अन्नू सिंह द्वारा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, निराश्रित विधवा पेंशन योजना व स्पॉन्सरशिप योजना के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए छात्राओं को प्रोत्साहित किया गया।उक्त कार्यक्रम में राजकीय दत्तक ग्रहण इकाई से सोशल वर्कर श्रीमती रानी सिंह, हब फॉर एंपावरमेंट ऑफ़ वूमेन से एम0टी0एस0 श्री राम सिंह व विद्यालय प्रभारी दीपिका राय व अध्यापिकागण उपस्थित रहीं।



