Azamgarh news :जुर्म स्वीकृति के आधार पर न्यायालय ने जेल मे बितायी गयी अवधि 01 वर्ष 08 माह के कारावास व 5 हजार रुपये की सुनाई सजा

जुर्म स्वीकृति के आधार पर न्यायालय ने जेल मे बितायी गयी अवधि 01 वर्ष 08 माह के कारावास व 5 हजार रुपये की सुनाई सजा

आजमगढ़ ब्यूरो चीफ राकेश श्रीवास्तव
प्रभारी निरीक्षक श्री शशिचन्द चौधरी थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़ ने लिखित तहरीर दी थी कि अभियुक्त रवि नोना उर्फ रवि लोना पुत्र रविलाल निवासी शाहपुर फिरोजपुर थाना जलालपुर जनपद अम्बेडकर नगर द्वारा संगठित गिरोह बनाकर अपने व अपने गिरोह के सदस्यो के भौतिक/आर्थिक व दुनियाबी लाभ हेतु अपराध कारित करना
अभियुक्त के विरूद्ध थाना फूलपुर पर मु0अ0सं0- 173/2024 धारा-2(B)(i) & 3(1) यू0पी गैंग एक्ट पंजीकृत किया गया ।
अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
जुर्म स्वीकृत के आधार पर मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश (गैंगेस्टर एक्ट) कोर्ट नं0-6 आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त रवि नोना उर्फ रवि लोना पुत्र रविलाल निवासी शाहपुर फिरोजपुर थाना जलालपुर जनपद अम्बेडकर नगर को दोषसिद्ध पाते हुए जेल मे बितायी गयी अवधि 01 वर्ष 08 माह के कारावास व 5000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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