Azamgarh news :नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोप मे न्यायालय ने आरोपी को 7 वर्ष के कठोर कारावास व 12000/- रुपये की सुनाई सजा
नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोप मे न्यायालय ने आरोपी को 7 वर्ष के कठोर कारावास व 12000/- रुपये की सुनाई सजा

आजमगढ़ ब्यूरो चीफ राकेश श्रीवास्तव
बरदह थाना अंतर्गत असवनिया निवासी रामचन्द्र पुत्र गामा राम ने तहरीर दी थी कि दिनांक-02.06.2016 को अभियुक्त नन्हे पुत्र लालता राम निवासी असवनिया थाना बरदह जनपद आजमगढ़ के द्वारा मेरी नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाना और जबरदस्ती दुष्कर्म करना ।
अभियुक्त के विरूद्ध थाना बरदह पर मु0अ0सं0-240/2016 धारा-363,366,376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया ।
अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।
मुकदमा उपरोक्त में 6 गवाह परीक्षित हुए है ।
जिसके क्रम में मा0 न्यायालय विशेष पाक्सो कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त नन्हे पुत्र लालता राम निवासी असवनिया थाना बरदह जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए 7 वर्ष के कठोर कारावास व 12000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।



