Azamgarh news :अबैध शस्त्र रखने के आरोप में न्यायालय ने आरोपी को 01 वर्ष 10 माह के कारावास व 5000 रु0 की सुनाई सजा

अबैध शस्त्र रखने के आरोप में न्यायालय ने आरोपी को 01 वर्ष 10 माह के कारावास व 5000 रु0 की सुनाई सजा

आजमगढ़ ब्यूरो चीफ राकेश श्रीवास्तव
उ0 नि0 श्री विवेक सिंह थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़ ने थाने पर लिखित तहरीर दी कि अभियुक्त निखिल मिश्र पुत्र भोपाल मिश्रा निवासी ग्राम बेलकुण्डा, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़ के कब्जे से 1 अदद देशी तमन्चा .315 बोर व 1 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद होना ।
अभियुक्त के विरूद्ध थाना रौनापार पर मु0अ0सं0- 234/2025 धारा-3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया ।
अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
मुकदमा उपरोक्त में 5 गवाह परीक्षित हुए है ।
जिसके क्रम में मा0 न्यायालय ए0सी0जे0एम0-10 कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त निखिल मिश्र पुत्र भोपाल मिश्रा निवासी ग्राम बेलकुण्डा, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए एक वर्ष 10 माह के कारावास व 5000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

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