Azamgarh news :मारने पीटने व धमकी देने के 02 आरोपमें न्यायालय ने दो आरोपियों को न्यायालय उठने तक के कारावास से व प्रत्येक को 2500 रु0 की सुनाई सजा

मारने पीटने व धमकी देने के 02 आरोपमें न्यायालय ने दो आरोपियों को न्यायालय उठने तक के कारावास से व प्रत्येक को 2500 रु0 की सुनाई सजा

आजमगढ़ ब्यूरो चीफ राकेश श्रीवास्तव
थाना देवगांव अंतर्गत जोगापट्टी निवासीनी शबिना पुत्री अली हुसैन ने थाने पर लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1. आफताब पुत्र बाबूजान 2. बाबूजान पुत्र दिस मोहम्मद निवासीगण जुल्सी थाना चन्दवक जनपद जौनपुर के द्वारा वादिनी पक्ष को मारना पीटना व जान से मारने की धमकी देना ।
अभियुक्त के विरूद्ध थाना देवगाव पर मु0अ0सं0- 103/2016 धारा-323,506 भादवि पंजीकृत किया गया ।
अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
जुर्म स्वीकृति के आधार पर । जिसके क्रम में दिनांक- 12.01.2026 को मा0 न्यायालय ए0सी0जे0एम0-10 कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. आफताब पुत्र बाबूजान 2. बाबूजान पुत्र दिस मोहम्मद निवासीगण जुल्सी थाना चन्दवक जनपद जौनपुर को दोषसिद्ध पाते हुए न्यायालय उठने तक के कारावास से व प्रत्येक को 2500 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

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