Azamgarh news :अवैध नशीला पदार्थ (गांजा) रखने के आरोप में न्यायालय ने आरोपी को जेल में बितायी गयी अवधि 20 दिवस के कारावास व 8000 रु की सुनाई सजा

अवैध नशीला पदार्थ (गांजा) रखने के आरोप में न्यायालय ने आरोपी को जेल में बितायी गयी अवधि 20 दिवस के कारावास व 8000 रु की सुनाई सजा

आजमगढ़ ब्यूरो चीफ राकेश श्रीवास्तव
वादी मुकदमा उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार यादव थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ लिखित तहरीर दी थी कि चेकिंग के दौरान अभियुक्त राम आसरे यादव पुत्र राम निरंजन यादव निवासी मानीखुर्द थाना खेतासराय जनपद जौनपुर के कब्जे से अवैध नशीला पदार्थ 1.4 किलो गांजा बरामद होना ।
अभियुक्त के विरूद्ध थाना दीदारगंज पर मु0अ0सं0-333/2023 धारा-8/20 NDPS Act पंजीकृत किया गया ।
अभियुक्ता के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
कुल 5 गवाह परीक्षित हुए । जिसके क्रम में दिनांक- 18.02.2026 को मा0 न्यायालय ए0एस0जे0-3 आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त राम आसरे यादव पुत्र राम निरंजन यादव निवासी मानीखुर्द थाना खेतासराय जनपद जौनपुर को दोषसिद्ध पाते हुए जेल में बितायी गयी अवधि 20 दिवस के कारावास व 8000 रु अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

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