Azamgarh news :नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोप मे न्यायालय ने आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 20,000/- रुपये की सुनाई सजा

नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोप मे न्यायालय ने आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 20,000/- रुपये की सुनाई सजा

आजमगढ़ ब्यूरो चीफ राकेश श्रीवास्तव
वादी मुकदमा ने थाना रौनापार पर लिखित तहरीर दिया की बगई चाँदपट्टी निवासी एहसान पुत्र इस्लाम द्वारा वादी की नाबालिग (08 वर्षीय) पुत्री के साथ जबरन दुष्कर्म किया था । अभियुक्त के विरूद्ध थाना रौनापार पर मु0अ0सं0-193/2018 धारा- 376AB भादवि व 5m/6 पाक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया ।
अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
मुकदमा उपरोक्त में 10 गवाह परीक्षित हुए है ।
जिसके क्रम में आज मा0 न्यायालय विशेष पाक्सो कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त एहसान पुत्र इस्लाम निवासी ग्राम बगई चाँदपट्टी, थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास व 20,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

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