Azamgarh News: मुठभेड़ में दो गोतस्कर घायल, अवैध असलहे व चोरी की बाइक बरामद

आजमगढ़ बलरामपुर से बबलू राय

मुठभेड़ में दो गोतस्कर घायल, अवैध असलहे व चोरी की बाइक बरामद

आजमगढ़। जनपद के मुबारकपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बम्हौर में प्रतिबंधित पशु के बछड़े की चोरी कर गोवध एवं मांस बिक्री करने वाले दो शातिर अभियुक्तों को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके पास से अवैध असलहे, कारतूस तथा फर्जी नंबर प्लेट लगी चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद की है। पुलिस के अनुसार, 21 मार्च 2026 को ग्राम बम्हौर निवासी उषा देवी ने तहरीर देकर बताया था कि 20/21 मार्च की रात अज्ञात चोरों ने उनके आम के बाग से बछड़े की चोरी कर उसका वध कर दिया और मांस वहीं फेंक दिया। इस मामले में थाना मुबारकपुर पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई।
विवेचना के दौरान साक्ष्यों के आधार पर इमरान उर्फ लड्डू (28) और कासिद (21) निवासी ग्राम बम्हौर का नाम सामने आया।
25/26 मार्च की रात थाना मुबारकपुर पुलिस टीम प्रभारी निरीक्षक शशि मौलि पाण्डेय के नेतृत्व में संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि वांछित अभियुक्त मोटरसाइकिल से समोधी की ओर आ रहे हैं। सूचना पर पुलिस ने बावन बीघा मैदान, गजेहड़ा के पास घेराबंदी की।
पुलिस द्वारा रोकने का प्रयास करने पर दोनों अभियुक्त भागने लगे। पीछा करने पर उनकी मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर गिर गई, जिसके बाद अभियुक्तों ने पुलिस टीम पर जानलेवा फायरिंग शुरू कर दी। आत्मसमर्पण की चेतावनी के बावजूद फायरिंग जारी रहने पर पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें दोनों अभियुक्तों के दाहिने पैर में गोली लग गई और उन्हें मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया।
घायल अभियुक्तों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुबारकपुर में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। पुलिस ने अभियुक्तों के कब्जे से दो अवैध देशी तमंचे (.315 बोर), दो जिंदा कारतूस, दो खोखा कारतूस तथा फर्जी नंबर प्लेट लगी हीरो होंडा सीडी डीलक्स मोटरसाइकिल बरामद की है। बरामद बाइक को एमवी एक्ट के तहत सीज कर दिया गया है। मौके से फील्ड यूनिट द्वारा साक्ष्य भी एकत्र किए गए।
पुलिस पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि वे संगठित गिरोह के रूप में गोवंश चोरी और गोवध की घटनाओं को अंजाम देते थे। दिन में इलाके में घूमकर पशुओं की रेकी करते और रात में चोरी कर एकांत स्थान पर ले जाकर गोवध करते थे। प्रतिबंधित मांस को 400-500 रुपये प्रति किलो बेचकर आर्थिक लाभ कमाते थे। पहचान छिपाने के लिए चोरी की बाइक पर फर्जी नंबर प्लेट का इस्तेमाल करते थे और लगातार ठिकाना बदलते रहते थे। इस मामले में थाना मुबारकपुर पर बीएनएस की विभिन्न धाराओं, गोवध निवारण अधिनियम, पशु क्रूरता अधिनियम तथा आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।
इस कार्रवाई में प्रभारी निरीक्षक शशि मौलि पाण्डेय, उपनिरीक्षक आशुतोष मौर्य, मुरारी मिश्रा, वीरेन्द्र यादव सहित थाना मुबारकपुर की पुलिस टीम शामिल रही।

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