1 मई से 30 जून तक आजमगढ़ में न्यायालयों का समय बदला
सुबह 6:30 से दोपहर 12:30 तक चलेंगे राजस्व व चकबंदी न्यायालय

01 मई से 30 जून 2026 तक जनपद आजमगढ़ में कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ सभी राजस्व/कार्यकारी मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों/चकबन्दी न्यायालयों तथा राजस्य फौजदारी अभिलेखागार, कलेक्ट्रेट का कार्य समय प्रातः 6.30 बजे से अपरान्ह 12.30 तक निर्धारित
आजमगढ़ 28 अप्रैल 2026/उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिए गए निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार ने आदेश दिया है कि दिनांक 01 मई 2026 से 30 जून 2026 तक जनपद आजमगढ़ में कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ सभी राजस्व/कार्यकारी मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों/चकबन्दी न्यायालयों तथा राजस्य फौजदारी अभिलेखागार, कलेक्ट्रेट का कार्य समय प्रातः 6.30 बजे से अपरान्ह 12.30 तक निर्धारित किया गया है। इस बीच पूर्वान्ह 9.30 से 10.00 बजे तक मध्यावकाश (लंच ब्रेक) भी रहेगा। समस्त कार्यालय तथा कोषागार का कार्य समय पूर्ववत प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक रहेगा। जिलाधिकारी ने क्षेत्रीय प्रबंधक, उ०प्र०रा०स० परिवहन निगम, आजमगढ़ को निर्देशित किया है कि वादकारियों की सुविधा के दृष्टिगत तद्नुसार यातायात व्यवस्था सुनिश्चित कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाए ।



