Azamgarh News: चेक बाउंस मामले में आरोपी को 2 साल की सजा, 1.20 करोड़ का जुर्माना

आजमगढ़ बलरामपुर/पटवध से बबलू राय

चेक बाउंस मामले में आरोपी को 2 साल की सजा, 1.20 करोड़ का जुर्माना

आजमगढ़। चेक बाउंस के एक अहम मामले में सुनवाई पूरी करते हुए अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए दो वर्ष के साधारण कारावास तथा 1 करोड़ 20 लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि जुर्माने की पूरी राशि वादी पक्ष को दी जाएगी।

यह फैसला अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (कोर्ट नंबर-10) रश्मि चन्द की अदालत ने शुक्रवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, वादी कुँवर इन्द्र भूषण निवासी अमौड़ा, थाना रानी की सराय, जमीन खरीदने के सिलसिले में आरोपी प्रभात कुमार गौतम व उसकी मां मीरा आजाद निवासी ग्राम मुंडा, थाना सिधारी के संपर्क में आए थे।

दोनों पक्षों के बीच जमीन का सौदा तय हुआ, जिसके एवज में वादी ने नकद और बैंक खाते के माध्यम से कुल 1 करोड़ 60 लाख रुपये का भुगतान किया। इसके बावजूद जमीन की रजिस्ट्री नहीं की गई। पैसे वापस मांगने पर आरोपी प्रभात कुमार गौतम ने 23 अगस्त 2016 को 60 लाख रुपये का चेक दिया, जो बैंक में अपर्याप्त धनराशि के कारण बाउंस हो गया।

इसके बाद वादी ने न्यायालय की शरण ली। वर्ष 2018 में वादी कुँवर इन्द्र भूषण की मृत्यु हो गई, जिसके बाद उनकी पत्नी लक्ष्मी भूषण को वारिस के रूप में मुकदमे की पैरवी की अनुमति दी गई।

मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को चेक बाउंस का दोषी पाते हुए दो वर्ष की सजा और 1.20 करोड़ रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अदालत ने निर्देश दिया कि जुर्माने की पूरी राशि वादी लक्ष्मी भूषण को दी जाए।

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