Azamgarh News: आजमगढ़ डीआईओएस कार्यालय फिर सवालों में, हाईकोर्ट ने ठोका 50 हजार जुर्माना

आजमगढ़ बलरामपुर /पटवध से बबलू राय

आजमगढ़ डीआईओएस कार्यालय फिर सवालों में, हाईकोर्ट ने ठोका 50 हजार जुर्माना

आजमगढ़। जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) कार्यालय की कार्यप्रणाली एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। लगातार मामलों में लापरवाही को लेकर हाईकोर्ट की सख्ती जारी है।मंगलवार को तपेश्वरी इंटर कॉलेज, सरदहा के सेवानिवृत्त शिक्षक मिश्रीलाल से जुड़े मामले में काउंटर निर्धारित समय में दाखिल न करने पर हाईकोर्ट ने जिला विद्यालय निरीक्षक पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। अदालत ने तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश भी दिया है।इस आदेश के बाद डीआईओएस कार्यालय में हड़कंप मच गया है। उल्लेखनीय है कि कुछ दिन पहले शिब्ली इंटर कॉलेज से जुड़े एक अन्य मामले में भी हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई थी, जिसमें तत्कालीन और कार्यवाहक डीआईओएस की कार्यशैली पर सवाल उठे थे।ताजा मामले में भी विभागीय लापरवाही चर्चा का विषय बनी हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वर्तमान डीआईओएस अजय कुमार गुप्ता को पूर्ववर्ती अधिकारियों और संबंधित पटल प्रभारी की लापरवाही का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है।इस संबंध में जिला विद्यालय निरीक्षक अजय कुमार गुप्ता ने बताया कि कोर्ट का आदेश संज्ञान में ले लिया गया है। उन्होंने कहा कि निर्धारित समय सीमा से पहले सभी अभिलेखों का गहन अध्ययन कर उचित काउंटर दाखिल कर दिया जाएगा।

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