Azamgarh News: वृद्धावस्था पेंशन हेतु आवेदन में आयु प्रमाण पत्र के रूप में परिवार/कुटुम्ब रजिस्टर की प्रमाणित प्रति, शैक्षिक प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेन्स, पासपोर्ट एवं पैन कार्ड में से जो भी उपलब्ध हो, को अपलोड करें*

आजमगढ बलरामपुर पटवध से बबलू राय

*वृद्धावस्था पेंशन हेतु आवेदन में आयु प्रमाण पत्र के रूप में परिवार/कुटुम्ब रजिस्टर की प्रमाणित प्रति, शैक्षिक प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेन्स, पासपोर्ट एवं पैन कार्ड में से जो भी उपलब्ध हो, को अपलोड करें*

आजमगढ़ 21 मई 2026/

प्रभारी जिला समाज कल्याण अधिकारी चेतन सिंह ने बताया है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन एवं राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत अपर मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन द्वारा आवेदक की आयु प्रमाण पत्र के रूप में आधार कार्ड को अमान्य किया गया है। परिवार/कुटुम्ब रजिस्टर की प्रमाणित प्रति अथवा शैक्षिक अर्हता से सम्बन्धित प्रमाण पत्र जिसमें जन्मतिथि का अंकन हो, को ही मान्य किया गया है। वृद्धावस्था पेंशन एवं पारिवारिक लाभ हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार/कुटुम्ब रजिस्टर की उपलब्धता रहती है, परन्तु नगरीय क्षेत्रों में परिवार/कुटुम्ब रजिस्टर का अभाव रहता है। अतः वार्ड/नगरीय क्षेत्रों में ऐसे वृद्धजन/पारिवारिक जिनके पास हाईस्कूल स्तर के शैक्षिक प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं है व उक्त नगरीय क्षेत्र में परिवार/कुटुम्ब रजिस्टर भी उपलब्ध नहीं है, उनकी आयु सत्यापित करने हेतु प्रमुख सचिव उ0प्र0 शासन के शासनादेश द्वारा परिवार/कुटुम्ब रजिस्टर एवं शैक्षिक प्रमाण पत्र के अतिरिक्त राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेन्स, पासपोर्ट एवं पैन कार्ड को भी मान्य किया गया है। इस सुविधा के लिए नगरीय क्षेत्र के राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन आवेदकों को निर्धारित प्रारूप पर स्व-घोषणा करना अनिवार्य होगा कि उनके पास हाईस्कूल स्तर का शैक्षिक प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है एवं उनके निवास क्षेत्र में परिवार/कुटुम्ब रजिस्टर भी उपलब्ध नहीं है।

जनपद के नगरीय क्षेत्रों के समस्त वृद्धावस्था पेंशन धारकों एवं जिनके द्वारा वृद्धावस्था पेंशन का आवेदन किया गया है, उक्त समस्त को सूचित किया जाता है कि वे अपने आवेदन में परिवार/कुटुम्ब रजिस्टर की प्रमाणित प्रति, शैक्षिक अर्हता से सम्बन्धित प्रमाण पत्र जिसमें जन्मतिथि का अंकन हो, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेन्स, पासपोर्ट एवं पैन कार्ड में से जो भी उपलब्ध हो, को अपलोड करना सुनिश्चित करें। अन्यथा वृद्धावस्था पेंशन का लाभ प्राप्त नहीं होगा।

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