आजमगढ़:हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा, 20 हजार रूपये का जुर्माना भी

रिपोर्ट: राहुल पांडे
आजमगढ़। दिनांक-02.02.2015 को वादी मुकदमा लालमन पुत्र स्व0 किशोर सा0 जमालपुर थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर शिकायत किया था कि अभियुक्त बेचन यादव पुत्र स्व0 अवसाद यादव सा0 रोशनगंज थाना रौनापार जनपद, आजमगढ़ ने अपनी पत्नी (वादी की बहन) की खुरपे से मारकर हत्या कर दिया गया था। जिसके सम्बन्ध में नामजद अभियुक्त के विरूद्ध थाना रौनापार पर मु0अ0सं0- 26/2015 धारा 302 भादवि0 एक्ट पंजीकृत किया गया। मुकदमा उपरोक्त में नामजद अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय दाखिल किया गया। मुकदमे में 08 गवाह परीक्षित हुए है। बृहस्पतिवार को न्या0 गैंगेस्टर कोर्ट/ASJ-06, आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त बेचन यादव पुत्र स्व0 अवसाद यादव सा0 रोशनगंज थाना रौनापार जनपद, आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास एवं 20 हजार रूपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया।



