Azamgarh News:गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार*

आजमगढ बलरामपुर पटवध से बबलू राय

*थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़*

गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार*

*गो-तस्करी से जुड़े संगठित गिरोह के सदस्य को थाना अहरौला पुलिस ने किया गिरफ्तार*

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना अहरौला पुलिस को गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी में सफलता प्राप्त हुई।

पूर्व में गैंग लीडर सहबाज अंसारी उर्फ शहबाज एवं उसके सहयोगी मुन्ना उर्फ कटारी द्वारा आर्थिक लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से गो-तस्करी एवं गोवध से संबंधित अपराधों में संलिप्त एक संगठित आपराधिक गिरोह संचालित किए जाने के संबंध में अनुमोदित गैंगचार्ट के आधार पर थाना अहरौला पर मु0अ0सं0 270/2026 धारा 2(b)(XVII)/3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे की विवेचना उ0नि0 उमाकान्त शुक्ला द्वारा की जा रही है, जिसमें अभियुक्त वांछित चल रहा था।

दिनांक 07.08.2026 को थानाध्यक्ष मन्तोष सिंह मय हमराह पुलिस बल क्षेत्र में तलाश वांछित/वारंटी एवं रात्रि गश्त के दौरान फुलवरिया बाजार में मौजूद थे। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर बरामदपुर पुलिया के पास घेराबंदी कर वांछित अभियुक्त मुन्ना उर्फ कटारी को समय करीब 10:00 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

*पंजीकृत अभियोग*

1. मु0अ0सं0- 270/2026 धारा 2(b)(XVII)/3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़।

*गिरफ्तार अभियुक्त*

1. मुन्ना उर्फ कटारी पुत्र राजाराम, निवासी मोतीपैर, कस्बा माहुल, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 40 वर्ष।

*आपराधिक इतिहास*

1. मु0अ0सं0- 270/2026 धारा 2(b)(XVII)/3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़।

2. मु0अ0सं0- 100/2021 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़।

3. मु0अ0सं0- 13/2021 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम, धारा 11 पशु क्रूरता अधिनियम एवं धारा 4/25 आर्म्स एक्ट, थाना पवई, जनपद आजमगढ़।

4. मु0अ0सं0- 78/2021 धारा 307 भादवि एवं धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना पवई, जनपद आजमगढ़।

5. मु0अ0सं0- 367/2024 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम एवं धारा 11 पशु क्रूरता अधिनियम, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़।

*गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम*

1. मन्तोष सिंह, थानाध्यक्ष, थाना अहरौला

2. रि0का0 दिवाकर मिश्रा

3. रि0का0 अभिषेक तिवारी

4. म0का0 बंदना सिंह

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