Azamgarh News:अपराध से अर्जित अवैध धन से खरीदी गई करीब ₹40 लाख की 340.2 वर्ग मीटर भूमि कुर्क*

*प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक–13.08.2026, थाना–गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़*

 

*➡️ आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने की धमकी देकर सामूहिक दुष्कर्म, मारपीट एवं अवैध शस्त्र संबंधी अपराध करने वाले गैंग के सक्रिय सदस्य गैंगस्टर राजकुमार गौड़ पर कसा कानून का शिकंजा*

 

*➡️ अपराध से अर्जित अवैध धन से खरीदी गई करीब ₹40 लाख की 340.2 वर्ग मीटर भूमि कुर्क*

 

*➡️ गैंग के सदस्य पीड़िता का आपत्तिजनक वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देकर करते थे सामूहिक दुष्कर्म व अन्य आपराधिक वारदात*

 

*➡️ डुगडुगी पिटवाकर नियमानुसार सम्पत्ति को प्रशासनिक कब्जे में लिया गया*

 

*घटना का पूर्व इतिहास-*

थाना निजामाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0-369/2025 धारा 2(ख)(1)/3(1) यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट की विवेचना के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि *गैंगलीडर, गैंगस्टर, भूमाफिया एवं कुख्यात अपराधी राजकुमार गौड़ पुत्र छांगुर गौड़ निवासी रेवरा परवेजपुर, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़* एक आपराधिक गैंग का सक्रिय सदस्य है। अभियुक्त एवं उसके गैंग के सदस्यों द्वारा पीड़िता का आपत्तिजनक वीडियो बनाकर उसे वायरल करने की धमकी देकर *सामूहिक दुष्कर्म, मारपीट तथा अवैध शस्त्रों से संबंधित आपराधिक घटनाओं* को अंजाम दिया जाता था।

 

विवेचना के दौरान यह तथ्य भी प्रकाश में आया कि अभियुक्त एवं उसके गैंग द्वारा आपराधिक गतिविधियों से अर्जित अवैध धन का उपयोग भूमि खरीदने एवं अपने अवैध साम्राज्य का विस्तार करने में किया गया। अभियुक्त द्वारा ग्राम रेवरा परवेजपुर में *आराजी संख्या-377 में स्थित 340.2 वर्ग मीटर भूमि* अपराध से अर्जित अवैध धन से क्रय की गई थी।

 

राजस्व विभाग द्वारा उक्त भूमि का चिन्हांकन एवं मूल्यांकन कराए जाने पर उसकी अनुमानित बाजार कीमत लगभग *₹40,00,000/- (चालीस लाख रुपये)* पाई गई।

 

विवेचना में यह भी तथ्य सामने आया कि अभियुक्त वर्ष 2020 से अपराध से अर्जित धन के बल पर आसपास की भूमि खरीदता एवं कब्जे में लेकर लगातार अपने अवैध साम्राज्य का विस्तार करता रहा। उक्त सम्पत्ति के क्रय एवं ऋण की किश्तों के भुगतान के संबंध में अभियुक्त की ओर से कोई वैध एवं पर्याप्त आय का स्रोत उपलब्ध नहीं पाया गया।

 

विवेचक/थानाध्यक्ष *अमित कुमार त्रिपाठी* द्वारा की गई प्रभावी एवं तथ्यपरक विवेचना तथा प्रभावी पैरवी के आधार पर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर यह तथ्य स्थापित हुआ कि उक्त भूमि का क्रय अपराध से अर्जित अवैध धन से किया गया था।

 

उक्त तथ्यों के आधार पर *जिला मजिस्ट्रेट, आजमगढ़* द्वारा गैंगस्टर एक्ट की *धारा 14(1)* के अंतर्गत उक्त अचल सम्पत्ति को कुर्क किए जाने का आदेश पारित किया गया तथा तहसीलदार को उक्त सम्पत्ति का प्रशासक नियुक्त किया गया।

 

*कृत कार्यवाही-*

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ *डॉ0 अनिल कुमार* के निर्देशन में संगठित अपराध, गैंगस्टरों, भूमाफियाओं एवं अपराध से अर्जित अवैध सम्पत्तियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर *श्री मधुवन कुमार सिंह* के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी नगर *श्रीमती आस्था जायसवाल* की उपस्थिति में थाना निजामाबाद पुलिस एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा कार्रवाई की गई।

 

दिनांक *13.08.2026* को जिला मजिस्ट्रेट, आजमगढ़ द्वारा पारित कुर्की आदेश का अनुपालन करते हुए *डुगडुगी पिटवाकर नियमानुसार ग्राम रेवरा परवेजपुर स्थित आराजी संख्या-377 में 340.2 वर्ग मीटर भूमि, जिसकी अनुमानित कीमत करीब ₹40 लाख है, को प्रशासनिक कब्जे में लेकर कुर्की की कार्रवाई पूर्ण की गई।*

 

उक्त कार्रवाई के दौरान अभियुक्त *राजकुमार गौड़* अपने घर पर मौजूद था तथा नियमानुसार कार्रवाई संपादित की गई।

 

*आपराधिक इतिहास-*

 

1. मु0अ0सं0-207/2020 धारा 308/504/34 भादवि व 3/25(9) आर्म्स एक्ट, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़।

2. मु0अ0सं0-208/2020 धारा 3/25(9) आर्म्स एक्ट, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़।

3. मु0अ0सं0-464/2024 धारा 70(1)/352/351(3) बीएनएस व 67ए आईटी एक्ट, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़।

4. मु0अ0सं0-369/2025 धारा 2(ख)(1)/3(1) यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़।

 

*जनपद आजमगढ़ पुलिस का संदेश-*

जनपद आजमगढ़ पुलिस द्वारा संगठित अपराध, गैंगस्टरों, भूमाफियाओं एवं अपराध से अर्जित अवैध सम्पत्तियों के विरुद्ध निरंतर कठोर एवं प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। *अपराध से अर्जित सम्पत्ति को जब्त एवं कुर्क कर अपराधियों की आर्थिक रीढ़ तोड़ना आजमगढ़ पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।* संगठित अपराध के विरुद्ध *“जीरो टॉलरेंस”* की नीति के तहत भविष्य में भी ऐसी प्रभावी, कठोर एवं विधिसम्मत कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।

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