आजमगढ़:रोडवेज बस में जानबूझकर टक्कर मारने वाला पिकअप चालक गिरफ्तार, दो की मौत का आरोप
Azamgarh: Pickup driver arrested for deliberately hitting a roadways bus, two killed

पवई से नर्सिंग की खास रिपोर्ट
आजमगढ़। पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर रोडवेज बस में पिकअप से जानबूझकर टक्कर मारने के मामले में पवई पुलिस ने आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार, 28 अगस्त की रात किलोमीटर संख्या 191 के पास हुई इस दुर्घटना में रोडवेज बस चालक रजनीकांत यादव और एक अज्ञात महिला की मौत हो गई थी, जबकि कई यात्री घायल हुए थे।पुलिस के मुताबिक, पिकअप वाहन संख्या UP61 AT 1222 के चालक संतोष राजभर पुत्र रामआशीष राजभर, निवासी करीमुद्दीनपुर, जनपद गाजीपुर, ने रोडवेज बस संख्या UP78 JT 0316 में तेज गति और लापरवाही से टक्कर मारी। टक्कर के बाद बस अनियंत्रित होकर पिलर से जा टकराई थी।घटना के संबंध में थाना पवई में मुकदमा अपराध संख्या 207/2026 के तहत धारा 281, 125A, 125B और 105 बीएनएस में मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना के दौरान पिकअप चालक संतोष राजभर का नाम सामने आया।पुलिस के अनुसार, दुर्घटना में घायल होने के बाद आरोपी उपचार के लिए सीएचसी अहरौला पहुंचा, जहां से उसे जिला अस्पताल आजमगढ़ रेफर किया गया। इसके बाद वह पुलिस से बचने के लिए गाजीपुर चला गया और वहां एक अस्पताल में भर्ती होकर इलाज कराने लगा। पुलिस ने पतारसी-सुरागरसी के बाद उसे बेहतर उपचार के लिए पीजीआई जहानागंज, आजमगढ़ रेफर कराया। उपचार के दौरान 1 सितंबर 2026 को शाम 7:45 बजे उसे पुलिस अभिरक्षा में ले लिया गया।पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया कि रास्ते में रोडवेज बस के चालक, परिचालक और यात्रियों द्वारा कथित रूप से उल्टा-सीधा कहे जाने से वह नाराज था। इसी गुस्से में उसने पिलर संख्या 191 के पास रोडवेज बस को जान से मारने की नीयत से जानबूझकर टक्कर मार दी। टक्कर के बाद दोनों वाहन अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गए।पुलिस ने बताया कि आरोपी संतोष राजभर के खिलाफ हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट, गोवध निवारण अधिनियम, पशु क्रूरता अधिनियम और गैंगस्टर एक्ट समेत कुल 10 मुकदमे दर्ज हैं।आरोपी की गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम में उपनिरीक्षक संतोष कुमार यादव, कांस्टेबल राबिन सिंह, कांस्टेबल शैलेन्द्र कुमार और कांस्टेबल पुष्कर सिंह शामिल रहे। पुलिस द्वारा आरोपी का चालान न्यायालय किया जा रहा है।



