Azamgarh news:दहेज हत्या मामले में चार दोषियों को 10-10 वर्ष की सजा
Azamgarh news: Four convicts sentenced to 10 years each in dowry murder case
आजमगढ़। ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल की निगरानी और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप गम्भीरपुर थाना क्षेत्र के दहेज हत्या मामले में न्यायालय ने चार आरोपियों को दोषसिद्ध करार देते हुए 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने प्रत्येक दोषी पर 30-30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। वहीं, एक महिला आरोपी को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया।पुलिस के अनुसार, 3 जनवरी 2020 को कन्धरापुर थाना क्षेत्र के दूधनारा गांव निवासी राहुल राय पुत्र ओमप्रकाश राय ने थाना गम्भीरपुर में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि हरिश्चन्दपुर गांव निवासी ससुराल पक्ष के लोग दहेज में कार की मांग को लेकर उसकी बहन को शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। आरोप था कि उसके साथ मारपीट करने के बाद उसे जलाकर हत्या कर दी गई।मामले में थाना गम्भीरपुर में मु0अ0सं0 01/2020, धारा 498ए, 304बी भादवि एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने विवेचना पूरी करने के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 11 गवाहों का परीक्षण कराया गया।11 सितंबर 2026 को अपर सत्र न्यायाधीश-3, आजमगढ़ की अदालत ने मामले में रामदरश राय पुत्र रामलखन राय, मंजू राय पत्नी रामदरश राय, सुदीप उर्फ धीरज राय पुत्र रामदरश राय और सचिन राय पुत्र रामदरश राय, निवासीगण हरिश्चन्दपुर, थाना गम्भीरपुर को दोषसिद्ध करते हुए प्रत्येक को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 30-30 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।वहीं, इसी मामले में आरोपी पूजा राय पुत्री रामदरश राय, निवासी हरिश्चन्दपुर को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में न्यायालय ने दोषमुक्त कर दिया।पुलिस ने बताया कि यह कार्रवाई ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ अभियान के तहत प्रभावी विवेचना और न्यायालय में मजबूत पैरवी का परिणाम है।



