Azamgarh news :भूमि विवाद एवं सड़क दुर्घटना के बाद आपस में विवाद कर रहे दोनों पक्षों के कुल 12 लोगों को सरायमीर पुलिस ने किया गिरफ्तार 

भूमि विवाद एवं सड़क दुर्घटना के बाद आपस में विवाद कर रहे दोनों पक्षों के कुल 12 लोगों को सरायमीर पुलिस ने किया गिरफ्तार 

आजमगढ़ ब्यूरो चीफ राकेश श्रीवास्तव

सरायमीर थाने के अंतर्गत दो अलग अलग विवादों में पुलिस ने कुल 12 लोगों को शांति भंग में गिरफ्तार किया l

1. भूमि विवाद के प्रकरण में 02 व्यक्ति निरुद्ध-

दिनांक 13.09.2026 को उ0नि0 राजनाथ यादव मय हमराह ग्राम शेरवां पहुंचे। मौके पर प्रथम पक्ष के प्रमोद सोनकर पुत्र हिन्नू, निवासी ग्राम शेरवां, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 42 वर्ष तथा द्वितीय पक्ष के दीपक सोनकर पुत्र गुलाबचन्द सोनकर, निवासी ग्राम शेरवां, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 30 वर्ष के मध्य भूमि विवाद को लेकर आपस में विवाद हो रहा था।

पुलिस टीम द्वारा दोनों पक्षों को काफी समझाने-बुझाने का प्रयास किया गया, लेकिन दोनों पक्ष शांत होने के बजाय उग्र होकर आपस में फौजदारी पर आमादा हो गये। शान्ति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत दोनों पक्षों के उक्त व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 170/126/135 BNSS के तहत निरोधात्मक कार्रवाई करते हुए पुलिस अभिरक्षा में थाना लाया गया।

2. सड़क दुर्घटना के बाद विवाद के प्रकरण में 10 व्यक्ति निरुद्ध-

दिनांक 14.09.2026 को उ0नि0 पंकज यादव मय हमराह क्षेत्र में मामूर थे। इसी दौरान थाना कार्यालय से सूचना प्राप्त हुई कि ठाकुर द्वारा के पास सड़क दुर्घटना हो गयी है। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो प्रथम पक्ष के राहुल अग्रहरी, सिद्धार्थ गुप्ता उर्फ बन्टी गुप्ता, अंकित गुप्ता, विशाल कुमार एवं लकी प्रजापति तथा द्वितीय पक्ष के शाह आलम, अमीर आलम, जमीर, फकरे आलम एवं काशिक के मध्य वाहन टकराने की बात को लेकर आरोप-प्रत्यारोप करते हुए आपस में कहासुनी एवं विवाद किया जा रहा था।

पुलिस द्वारा दोनों पक्षों को समझाने-बुझाने का प्रयास किया गया, लेकिन दोनों पक्ष शांत होने के बजाय एक-दूसरे से फौजदारी करने पर आमादा हो गये। शान्ति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत दोनों पक्षों के कुल 10 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 170/126/135 BNSS के तहत निरोधात्मक कार्रवाई की गयी।

उपरोक्त दोनों घटनाओं में कुल 12 व्यक्तियों के विरुद्ध शान्ति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत धारा 170/126/135 BNSS के तहत निरोधात्मक कार्रवाई की गयी।

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