Azamgarh News:आजमगढ़ में 31 दिसम्बर तक लागू रहेगी धारा-163, त्योहारों एवं परीक्षाओं के मद्देनजर निषेधाज्ञा लागू

आजमगढ़ बलरामपुर /पटवध से बबलू राय
आजमगढ़ 31 अक्टूबर 2026
अपर जिला मजिस्ट्रेट वि0/रा0 राजीव कुमार शुक्ल ने बताया है कि जनपद आजमगढ़ में 08 नवम्बर 2026 को दीपावली, 09 नवम्बर 2026 को गोवर्धन पूजा, 11 नवम्बर 2026 को भैया दूज/चिन्त्रगुप्त जयन्ती, 15 नवम्बर 2026 को डाला छठ, 16 नवम्बर 2026 वीरांगना ऊदा देवी शहीद दिवस, 24 नवम्बर 2026 गुरू नानक जयन्ती/कार्तिक पूर्णिमा/गुरू तेग बहादुर शहीद दिवस, 23 दिसम्बर 2026 को चौधरी चरण सिंह का जन्म दिवस, 24 दिसम्बर 2026 को क्रिसमस ईव, 25 दिसम्बर 2026 को क्रिसमस डे का पर्व मनाया जाना है। इसके अतिरिक्त सचिव, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पिकप भवन तृतीय तल गोमती नगर, परीक्षा अनुभाग-1 लखनऊ के द्वारा विज्ञापन संख्या 16 परीक्षा/2026, पेट-परीक्षा-2026 की लिखित परीक्षा 01 नवम्बर, 2026 को, परीक्षा नियंत्रक उ०प्र० शिक्षा सेवा चयन आयोग, प्रयागराज के पत्र संख्या 1531/अधियाचन/2026-27 दिनांक 15 सितम्बर 2026 के द्वारा सहायक आचार्य चयन परीक्षा (विज्ञापन संख्या 04/2026) की लिखित परीक्षा का आयोजन 19 व 20 नवम्बर 2026 को, व पत्र संख्या 1735-38/अधियाचन /2026-27, 05 अक्टूबर 2026 के द्वारा सहायक अध्यापक (शहरी), प्राइमरी, बेसिक शिक्षा विभाग तथा सहायक अध्यापक सम्बद्ध प्राइमरी (अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय) (विज्ञापन संख्या 05/2026) की लिखित परीक्षा का आयोजन 03 व 04 दिसम्बर 2026 को व पत्र संख्या 2017/अधियाचन/2026-27, 07 अक्टूबर 2026 के द्वारा प्रवक्ता (पीजीटी) (विज्ञापन संख्या 06/2026) की लिखित परीक्षा का आयोजन 15 व 16 दिसम्बर 2026 व निदेशक, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, (स्कूल शिक्षा और साक्षरता, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अन्तर्गत एक स्वायत्त संस्था) ए-24-25 इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर-62 नोएडा-201309 (उ०प्र०) के द्वारा संस्थान मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के अन्तर्गत माध्यमिक (कक्षा-10) तथा उच्चतर माध्यमिक (कक्षा-12) की सिद्धान्त परीक्षाएं 22 अक्टूबर 2026 से 07 दिसम्बर 2026 के मध्य तथा संयुक्त निदेशक, राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण उ०प्र० लखनऊ द्वारा विभिन्न तिथियों में आयोजित परीक्षा व कुल सचिव, डॉ० ए०पी० जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा विभिन्न तिथियों में आयोजित परीक्षा व महानिदेशक राष्ट्रीय परीक्षा एजेन्सी (एनटीए) उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा समय-समय आयोजित परीक्षाओं का आयोजन, महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ के स्नातक एवं परास्नातक की परीक्षा, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी द्वारा आयोजित प्रथमा, मध्यमा आदि की परीक्षा एवं अन्य विभागों/आयोगों की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं एवं विभिन्न कालेजों/विश्वविद्यालय की प्रवेश/अन्य परीक्षाएं संचालित होना सम्भाव्य है।
शासनादेश के दृष्टिगत धरना- प्रदर्शनों/जुलूसों/आन्दोलनों/सार्वजनिक कार्यक्रमों आदि के सम्बन्ध में दिये गये महत्वपूर्ण दिशा-निर्देशों का भी कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाना है। पुलिस उपमहानिरीक्षक सुरक्षा लखनऊ के कम में New Drone Regulation and Implication for LEAs के अन्तर्गत भारत सरकार के नवीन ड्रोन नियम 2021-22 के दृष्टिगत सुरक्षा के बदलते परिदृश्य में विशिष्ट/अति विशिष्ट महानुभावों की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने के कम में ड्रोन/यूएवी से सम्भावित खतरों के दृष्टिगत नवीन ड्रोन नियम 2021-22 के अनुपालन किये जाने के निर्देश किये गये है। विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन धार्मिक स्थलों से सम्बन्धित वादों की कार्यवाही के परिप्रेक्ष्य में कानून-व्यवस्था की संवेदनशीलता के दृष्टिगत सुरक्षा हेतु समस्त संसाधनों को क्रियाशील/सतर्क दृष्टि बनाये रखते हुए पर्याप्त चेकिंग एवं पेट्रोलिंग किये जाने एवं असामाजिक गतिविधि को रोके जाने के निर्देश शासन स्तर से प्राप्त है। जनपद में शांति-व्यवस्था बनाये रखने हेतु उपरोक्त वर्जित कारणों से असामाजिक एवं शरारती तत्वों के विरूद्ध निवारक कार्यवाही की त्वरित आवश्यकता हो गयी है। इस हेतु अन्य उपचार सीधे उपलब्ध न होने की दशा में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 (पूर्ववर्ती में दण्ड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा 144) के अन्तर्गत आदेश प्रसारित करने के पर्याप्त आधार है।
अपर जिला मजिस्ट्रेट वि0/रा0 राजीव कुमार शुक्ल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश पारित किया है, जो तात्कालिक प्रभाव से जनपद आजमगढ़ की सम्पूर्ण सीमा के अन्तर्गत लागू होगा। समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष अपने-अपने थाना क्षेत्र के अन्तर्गत आदेश का प्रभावी माध्यमों के द्वारा व्यापक प्रचार-प्रसार करायेंगे। समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट, जनपद आजमगढ़ को अपने-अपने क्षेत्रांतर्गत आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु तथा अवहेलना का संज्ञान लेकर यथावश्यक कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु अधिकृत किया गया है।
चूंकि उपरोक्त आदेश को तत्कालिक प्रभाव से पारित करने की आवश्यकता है और समय की कमी है। अतः यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किये जा रहे है, यदि कोई व्यक्ति इस आदेश के सम्बन्ध में आवेदन करना चाहे या छूट या शिथिलता चाहे, तो वह जिला मजिस्ट्रेट, अपर जिला मजिस्ट्रेट वि0/रा0 या सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन कर सकता है, जिस पर सम्यक सुनवाई/विचारोपरांत आवेदन के सम्बन्ध में समुचित आदेश पारित किये जा सकेगें। इस आदेश का उल्लघंन विभिन्न अधिनियमों में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के साथ-साथ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा-208 के अन्तर्गत भी दण्डनीय अपराध होगा।
यह आदेश 1 नवम्बर, 2026 से 31 दिसम्बर, 2026 तक अथवा शासन से इस सम्बंध में कोई अन्य निर्देश प्राप्त होने तक जो भी पहले हो प्रभावी रहेगा।



