भदोही:जिला निर्वाचन अधिकारी ने जारी किया आदर्श आचार संहिता एडवाइजरी

आदर्श आचार संहिता के अनुपालन में ‘‘क्या करें, क्या न करें’’

 

जनपद में आदर्श आचार संहिता का शत्-प्रतिशत होगा अनुपालन-जिला निर्वाचन अधिकारी

Riport:asraf संजरी

भदोही। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 के कार्यक्रम की घोषणा कर दी गयी है। घोषित कार्यक्रम के अनुसार लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र-78 भदोही हेतु मतदान षष्ठम चरण में 25 मई, को निर्धारित किया गया है वर्तमान में जनपद में आदर्श आचार संहिता प्रभावी है। जिला निर्वाचन अधिकारी विशाल सिंह ने जनपद में आदर्श आचार संहिता एडवाईजरी जारी करते हुए जनपदवासियों को अवगत कराया कि ‘‘क्या करें, क्या न करें-
ऽ कोई भी नागरिक 50 हजार रूपये से ज्यादा नगद लेकर यात्रा नही कर सकेगें। नगद धनराशि बरामद होने पर व्यक्ति को उसके सम्बन्ध साक्ष्य प्रस्तुत करने होगें।
ऽ कोई भी सरकारी कर्मचारी राजनैतिक गतिविधि में शामिल नही हो सकता है अगर एैसा होता है तो इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लघंन माना जायेगा और कडी कार्यवाही की जायेगी। मन्त्रियों द्वारा आफिशियल वाहनो का राजनैतिक कार्यो के लिये नही किया जायेगा। वाहनो व बैठको में लाउडस्पीकर का प्रयोग करने की अनुमति सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 तक ही दी जायेगी इसके बाद आदर्श आचार संहिता का उल्लघंन माना जायेगा। किसी भी वाहन पर किसी भी पार्टी का झण्डा नही लगाया जा सकेगा। केवल राजनैतिक दलों के पदाधिकारी आर0ओ0 से अनुमति लेकर वाहनो पर झण्डे का प्रयोग कर सकेंगे।

 

ऽ किसी भी धार्मिक स्थल का प्रयोग चुनाव प्रचार जैसे भाषणो, पोस्टरो, बैनरो के लिये नही किया जायेगा। सरकारी परिसर में किसी भी प्रकार का राजनैतिक गतिविधि की अनुमति नही दी जायेगी। सरकारी गेस्ट हाउसों में किसी भी प्रकार की राजनैतिक गतिविधि नही की जायेगी।
ऽ किसी भी दशा में बिना अनुमति के लाउडस्पीकर का प्रयोग निषेध किया गया है। वही किसी भी जुलुस व रैली के लिये जगह, समय व रूट चार्ट का निर्धारण पहले से करके आर0ओ0 से अनुमति लेना अनिवार्य है बिना किसी पूर्व सूचना के किसी जुलुस-रैली की अनुमति नही दी जायेगी। मतदान स्थलों के 100 मीटर के दायरो के अन्दर किसी भी प्रकार की चुनावी मीटिंग, प्रचार करने की अनुमति नही होगी । नामांकन के दौरान केवल 03 वाहनो को ही नामांकन स्थल से 100 मीटर के दायरे में आने की अनुमति होगी।

ऽ मतदाता को किसी विशेष पक्ष को मतदान करने हेतु किसी भी प्रकार का प्रलोभन चाहे आर्थिक अथवा किसी और तरह का हो अपराध है। किसी भी प्रकार की जाति या साम्प्रदायिक अपील वर्जित है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button